सागर में न्यायालयीन कार्य का समय प्रातः 11:00 से 2:00 बजे तक, आदेश जारी


सागर में न्यायालयीन कार्य  का समय प्रातः 11:00 से 2:00 बजे तक, आदेश  जारी

सागर। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार  न्यायालयीन कार्य  का समय प्रातः 11:00 से 2:00 बजे तक तथा कार्यालयीन कार्य का समय 10:30 से 2:00 बजे तक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय के जमानत आदेश अथवा अन्य आदेश की प्रति क्रियान्वयन हेतु ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से स्कैन्ड फॉर्मेट या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा डिजिटल साइन करके प्रदान की जावेगी। जिला न्यायालय सागर में वी सी पॉइंट क्रमांक एक उच्च न्यायिक सेवा के न्यायधीशगण के न्यायालय के मामले की सुनवाई हेतु एवं वी सी पॉइंट क्रमांक 2 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, वर्ग 2 मजिस्ट्रेट के न्यायालय के मामलों की सुनवाई हेतु पुराना न्यायालय भवन तैयार किया हैं। अधिवक्तागण वी सी से सुनवाई हेतु संबंधित वी सी पॉइंट पर इस प्रकार उपस्थित हो कि एक मामले की सुनवाई पूरी होने तक दूसरे अधिवक्ता वी सी कक्ष में प्रवेश ना करें और जब तक संबंधित न्यायाधीश द्वारा अनुमति न दी जाए अपने पक्षकार को बीसी पॉइंट के अंदर ना बुलाएं, मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।  

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संबंधित न्यायाधीश द्वारा लोक अभियोजक /अपर लोक अभियोजक या डीपीओ/ एडीपीओ को संबंधित पुलिस थाना से प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जावे। अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण, प्रकरण का प्रकार वी सी यूनिट/ कांटेक्ट पॉइंट एवं अन्य कारक के अनुसार प्रत्येक दिवस वी सी के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित की जावेगी। अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह संबंधित न्यायालय को वी सी  के माध्यम से अपने घर या ऑफिस से संबोधित करें। प्रत्येक न्यायालय सुनवाई योग्य प्रकरणों की कॉज लिस्ट तैयार करेगा तथा सीआईएस अथवा अधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रदान करेगा। सुनवाई के दौरान सभी संबंधित व्यक्ति द्वारा को कोविड 19 महामारी से बचाव के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।

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