राशन दुकान से खुद के लिए अनाज उठाने वाले लवकुश नगर जनपद के सीईओ हुए निलंबित, कमिश्नर अजय गंगवार की कार्यवाई
सागर । कमिश्नर सागर संभाग अजय सिंह गंगवार ने छतरपुर जिले की जनपद पंचायत लवकुशनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिकंदर खान को कदाचरण और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर द्वारा यह कार्यवाही कलेक्टर छतरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जनपद सीईओ श्री खान द्वारा राशन दुकान से खाद्यान्न बोरी व्यक्तिगत उपयोग हेतु नियम विरुद्ध तरीके से अपने शासकीय वाहन में रख कर ले जाना, कोरोना जैसी महामारी संकट के समय इनके द्वारा ऐसा कृत्य करना आपत्तिजनक है।
श्री खान के द्वारा किया गया उक्त कृत्य कदाचरण एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। अतः श्री खान को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
श्री खान की निलंबन अवधि में श्री प्रतिपाल सिंह वागरी सीईओ जनपद पंचायत राजनगर को जनपद पंचायत लवकुशनगर के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। निलंबन अवधि में श्री खान का मुख्यालय जिला पंचायत पन्ना नियत किया गया है। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सागर । कमिश्नर सागर संभाग अजय सिंह गंगवार ने छतरपुर जिले की जनपद पंचायत लवकुशनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिकंदर खान को कदाचरण और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर द्वारा यह कार्यवाही कलेक्टर छतरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जनपद सीईओ श्री खान द्वारा राशन दुकान से खाद्यान्न बोरी व्यक्तिगत उपयोग हेतु नियम विरुद्ध तरीके से अपने शासकीय वाहन में रख कर ले जाना, कोरोना जैसी महामारी संकट के समय इनके द्वारा ऐसा कृत्य करना आपत्तिजनक है।
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श्री खान के द्वारा किया गया उक्त कृत्य कदाचरण एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। अतः श्री खान को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
श्री खान की निलंबन अवधि में श्री प्रतिपाल सिंह वागरी सीईओ जनपद पंचायत राजनगर को जनपद पंचायत लवकुशनगर के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। निलंबन अवधि में श्री खान का मुख्यालय जिला पंचायत पन्ना नियत किया गया है। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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