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कोरोना नियंत्रण में लापरवाही पंचायत सचिव निलंबित, वही कन्टेनमेट क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हुआ निरस्त

कोरोना नियंत्रण में लापरवाही पंचायत सचिव निलंबित, वही कन्टेनमेट क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हुआ निरस्त

#COVID19_SAGAR

सागर । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले ने जनपद पंचायत शाहगढ़ की ग्राम पंचायत बरेठी के सचिव श्री प्रियांशु तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
श्री तिवारी को मुख्यालय पर निवास न करने, नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यों का संपादन न करने का के आरोप में निलम्बित किया गया है। श्री तिवारी को म.प्र. पंचायत सेवा  (अनुषासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानों अनुसार निलंबित किया गया है।

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आदेश के उल्लघंन पर नामदेव मेडीकल स्टोर का लायसेंस निरस्त
सागर । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रषासन ने श्री रामचरण नामदेव प्रोपराईटर मेसर्स नामदेव मेडीकल स्टोर, नंदकिषोर होटल के पास, शनीचरी टोरी का ड्रग लायसेंस पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का उल्लघंन करने पर लायसेंस निरस्त कर दिया है।

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 राष्ट्रीय महामारी कोरोना वायरस कोविड़-19 के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर के आदेषानुसार जिले के मेडीकल स्टोरों पर सर्दी, खार्सी, जुखाम, ज्वर, आईएलआई (फेफड़ों के गंभीर संक्रमण) जैसे कोरोना संक्रमण के लक्षणों के मिलते जुलते उपचार की दवाईयों लेने के लिये निजी चिकित्सकां के प्रिस्क्रिप्षन लेकर या बिना किसी चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्षन के आते है, तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम पिता/पति का नाम, पूर्ण पता तथा मोबाईल नम्बर एक रजिस्टर में अंकित करने तथा प्रतिदिन उक्त जानकारी जिला स्तरीय कोरोना कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी कलेक्ट्रोरेट परिसर सागर के वॉटसएप नम्बर 7582242802 पर उपलब्ध कराने का निर्देष दिया गया था।  21 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दूरभाष से प्राप्त निर्देष अनुसार औषधि निरीक्षक सागर ने 21 अप्रैल को दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त आदेष का पालन किया जाना नही पाया गया।
  औषधि निरीक्षक सागर द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रषासन, सागर को प्रेषित किया गया। जिनके द्वारा कोविड-19 संक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाने के बाद पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का उल्लंघन करने पर लायसेंस निरस्त करने के आदेष दिये गए है।

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