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होम क्वारंटाईन किये व्यक्तियों की जानकारी रोजाना दे,पत्रक में, ग्राम पंचायतों में बटेंगीआयुर्वेद,होम्योपैथी दवाईयां

होम क्वारंटाईन किये व्यक्तियों की जानकारी रोजाना  दे,पत्रक में, ग्राम पंचायतों में  बटेंगीआयुर्वेद,होम्योपैथी दवाईयां


सागर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने जिला पंजीयक एवं नोडल अधिकारी रेपिड रिएक्शन टीम को निर्देशित किया है कि रेपिड रिएक्शन टीम (आरआरटी) द्वारा बुंदेलखण्ड मेडिकल कालेज, टीबी एवं बीड़ी अस्पताल में मरीज को प्राथमिक उपचार उपरांत चिकित्सक द्वारा होम क्वारंटाईन किये जाने हेतु सलाह दी जाती है तो संबधित रेपिड रिएक्शन टीम (आरआरटी) द्वारा मरीज को स्वयं के निवास पर होम क्वारंटाईन कराना सुनिश्चित करें एवं तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत करायें।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि यदि मरीज का निवास स्थल होम क्वारंटाईन हेतु उपयोगी नही है इस आशय की जानकारी भी तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर को अवगत करायें। जो संस्थागत क्वारंटाईन किया जाना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही उक्त आशय की जानकारी तैयार किए गए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिवस भी दी जावे। प्रतिदिवस होम क्वारंटाईन किये व्यक्तियों की जानकारी के पत्रक में होम क्वारंटाईन व्यक्ति का नाम, ग्राम, वार्ड का नाम निकाय का नाम, दिनांक, होम क्वारंटाईन का पालन हॉ या नही आदि की जानकारी देना होगी।
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सभी ग्राम पंचायतों में आयुर्वेद,होम्योपैथी
औषधियों का वितरण किया जाये
सागर । संचालनालय आयुष द्वारा जिला आयुष अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आपके औषधालय क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों में आयुर्वेद, होम्योपैथी और औषधियों का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विशेष तौर पर कोरोना संक्रमित और प्रभावी क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों प्रांतों से आए हैं। सचिव सह आयुक्त संचालनालय आयुष डॉ. एम.के. अग्रवाल ने कहा है कि इस हेतु अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से संपर्क कर संबंधित पंचायत में कितने मजदूर बाहर से वापस आए हैं। इन सभी मजदूरों एवं उनके परिवार और अन्य ग्राम वासियों को भी प्रतिस्पर्धात्मक आयुर्वेद एवं होम्योपैथी औषधी का वितरण त्रिकूट काढ़ा पिलाने एवं आर्सेनिक एल्ब-30 की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा है कि इस हेतु संबंधित औषधालय स्तर से दो व्यक्तियों का विधिवत दल बनाया जाए। जिले स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से समन्वय करने हेतु आप जिले के नोडल अधिकारी रहेंगे। औषधि वितरण करते समय मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन किया जाए, साथ ही प्रतिदिन हितग्राहियों के आंकड़ों की जानकारी से संचालनालय को अवगत कराया जाए। औषधी की उपलब्धता तथा मांग के संबंध में डॉक्टर पी.सी. शर्मा से सम्पर्क करने के निर्देश दिए हैं।
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