थंब इम्प्रेशन के बिना मिलेगा राशन , एमपी में आदेश जारी,थम्ब इंप्रेशन से था खतरा संक्रमण फैलने का
सागर। देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को नियमित खाद्यान्न वितरण एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत बायोमेट्रिक के आधार पर ही खाद्यान्न वितरण का प्रावधान था।
शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानों पर थम्ब इंप्रेशन के जरिये अनान मिलता था। लेकिन ईंन बायोमेट्रिक मशीनों पर अंगूठा लगने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था।
मध्यप्रदेश में तेजी से संक्रमण फेल रहा है । वही इस आपदा में राहत पहुचाने केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब लोगों को रराशन दे रही है । इसके मद्देनजर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी को प्रस्ताव भेजकर इसमे कुछ रियायत मांगी थी। इसके मिलते ही सरकार न आदेश जारी कर दिये ।
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प्रदेश के खाद्य एवं सहकारिता मंत्री गोविन्द राजपूत के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव एवं लॉकडाउन के अवधि में आम जन को होने वाली असुविधा को देखते हुए उचित मूल्य की दुकानों से राशन बिना थंब इम्प्रेशन के वितरित किया जाएगा। श्री राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को नियमित खाद्यान्न वितरण एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न को कतिपय शर्तों के साथ बिना थंब इम्प्रेशन के वितरण की छूट प्रदान की गई है।
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एमपी में कई कलेक्टरों ने भी इसकी जानकारी दी थी। कोरोना महामारी के दृष्टिगत ऐसे परिवार, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं बाहर के जिलों से आये लोगों को राशन प्रदान करने में होने वाली असुविधा को देखते हुए कई कलेक्टरों द्वारा थंब इम्प्रेशन में छूट की मांग की जा रही थी।अब बिना इम्प्रेशन के राशन मिल सकेगा। वहां पर सरकारी कर्मचारी हितग्राहियों का सत्यापन करेंगे।
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