शैक्षणिक सत्र 2019-20 की बकाया फीस 30 जून तक जमा कर सकते है पालकगण, नहीं लगेगी लेट फीस

शैक्षणिक सत्र 2019-20 की बकाया फीस 30 जून तक जमा कर सकते है पालकगण, नहीं लगेगी लेट फीस


सागर । अशासकीय विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2019-20 की बकाया फीस पालकगण 30 जून तक जमा कर सकते है। साथ ही पालकगणों को काई भी बिलंब शुल्क नही लगेगी। वर्तमान लाॅकडाऊन के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न हितग्राहियों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान तथा इन विद्यालयों के शिक्षकों आदि के वेतन भुगतान के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों के संदर्भ में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुकम में निर्देश जारी किए गए हैं।

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जिसमें ऐसे पालकगण जो परिस्थितिवश विगत शैक्षणिक सत्र 2019-20 की बकाया शुल्क जमा नहीं कर पाये है, वे उक्त शुल्क 30 जून तक जमा कर सकेंगे। इस हेतु उन पर कोई विलम्ब शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आगामी आदेश तक अशासकीय विद्यालयों द्वारा कोई शुल्क वृद्धि नहीं की जा सकेगी । इसके अलावा पालकों को फीस की एकमुश्त अदायगी हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा । निजी विद्यालय द्वारा पालकों की सुविधानुसार मासिक रूप से अथवा न्यूनतम धार किश्तों में फीस ली जा सकेगी । फीस जमा न किए जाने के कारण किसी छात्र, छात्रा का नाम विद्यालय से नहीं काटा जाएगा । वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत अभिभावकों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण यदि उनके द्वारा आपदा अवधि में शुल्क को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया जाता है तो निजी विद्यालय इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे एवं फीस स्थगित किये जाने की स्थिति में उक्त शुल्क को आगामी माहों में किश्तों के आधार पर समायोजित किया जा सकेगा । जिन अशासकीय विद्यालयों द्वारा वर्तमान में ऑनलाईन अध्यापन गतिविधियां प्रारंभ की गई । हैं अथवा यदि वे ऐसी गतिविधियां प्रारंभ करना चाहे तो वे ऐसी गतिविधिया जारी रख सकेंगे, प्रारंभ कर सकेंगे, तथापि इस हेतु कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जायेगी ।

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विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जायेगा । किसी भी स्थिति में संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तकों के क्रय हेतु अभिभावकों, पालको को बाध्य नहीं किया जायेगा ।
उपर्युक्तानुसार निर्देश प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा अन्य समस्त बोर्ड से सम्बद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। अशासकीय विद्यालयों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध उन पर लागू मान्यता नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ।            

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