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सागर जिले में अब 16 अप्रैल तक रहेगा टोटल लॉक डाउन, दूध - सब्जी- किराना मिलेगा,संक्रमित क्षेत्र में रियायत नही

सागर जिले में अब 16 अप्रैल तक रहेगा टोटल लॉक डाउन, दूध - सब्जी- किराना मिलेगा,संक्रमित क्षेत्र में रियायत नही
सागर। सागर जिले में अब टोटल लॉक डाउन की अवधि 16 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। रविवार को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। हालांकि दूध डेयरी और मिल्क बूथ को खोलने की अनुमति से आम जनों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। गौरतलब है कि जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में गत 10 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 13 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए लाभ डाउन घोषित किया गया था। इस लाक डाउन को अब 16 अप्रैल तक के लिए सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। आदेश के अनुसार इस टोटल लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा वाहनों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। 

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दूध डेयरी या मिल्क बूथ खुले रहेंगे तथा दूध की आपूर्ति घर घर जाकर की जा सकेगी। दवाइयों की समस्त दुकानें और अस्पताल खुली रहेंगी। रसोई गैस की एजेंसी भी खुली रहेंगी तथा रसोई गैस सिलेंडरों को घरों में प्रदाय किया जा सकेगा। इसी तरह पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। वहीं सब्जी तथा किराना सामग्री की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से हो सकेगी। सब्जी के विक्रेता ठेले के माध्यम से घर घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेंगे। खाद उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाओं, कृषि उपकरण और पशु आहार की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसी तरह अन्य आवश्यक सेवाओं पर भी रियायत रहेगी।इसके  अलावा MS 11 मास्क , सेनेटाईजर , दवाईयां , एटीएम कैस , एलपीजी गैस सिलेण्डर , पैट्रोल – डीजल एवं अन्य मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं निकास जारी रहेगा ।
बफर झोन में स्थापित कंटेन्मेंट क्षेत्र में यह छूट लागू नही होगी
आदेश के मुताबिक सागर के कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्र  बजरिया चौराहा ,पुलिस चौकी के पास , कृष्णगंज वार्ड , वार्ड क्रमांक – 8 सागर एवं उसके बफर जोन में स्थापित कंटेनमेंट क्षेत्र में उक्त आदेश पूर्ववत लागू रहेगा तथा उपर्युक्त उल्लेखित छूट संबंधी प्रावधान लागू नहीं होगें।
जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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