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कक्षा 10 वी और 12 वी की बोर्ड परीक्षाओं की कापियां घर से जांचने के सम्बंध में दिशा निःर्देश जारी किये मंडल ने

कक्षा 10 वी और 12 वी की बोर्ड परीक्षाओं की कापियां घर से जांचने के सम्बंध में दिशा निःर्देश जारी किये मंडल ने

सागर । मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं अन्य मुख्य परीक्षायें वर्ष 2020 की अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का गृृह मूल्यांकन कराये जाने संबंधी माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेष सचिव द्वारा आदेश प्रसारित किये गये है। देश में नोवेल कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 03 मई 2020 तक पूर्ण रुप से लॉकडाउन घोषित किया गया है। प्रतिवर्ष मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य प्रत्येक जिले में निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर मूल्यांकनकर्ताओं को आमंत्रित कर संपादित किया जाता रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वाइरस के संकमण के कारण देशव्यापी लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेन्सिंग नियमों का पालन करते हुये केन्द्रीकृत मूल्यांकन कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु वर्तमान में परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मण्डल के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की सहमति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षायें वर्ष 2020 की अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का 20 अप्रैल  के पश्चात् गृह मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
गृह मूल्यांकन व्यवस्था से लॉक डाउन में मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों के समय का सदुपयोग किया जा सकेगा , ताकि लॉक डाउन समाप्ति उपरान्त न्यूनतम समय में शेष परीक्षायें एवं मूल्यांकन कार्य संपादित करते हुये यथाशीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकेगा । गृह मूल्यांकन हेतु जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को दिनांक 02 से 17 मार्च 2020 तक संपादित परीक्षाओं के प्रथम चरण की अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें जिलें के समन्वयक संस्था प्राचार्य, मूल्यांकन अधिकारी के माध्यम से दिनांक 22 से 25 अप्रैल 2020 के मध्य वितरित कराई जावेंगी ।

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 जिला कलेक्टर द्वारा संपूर्ण व्यवस्था के पर्यवेक्षण हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावेगा । जिले में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये प्राचार्य, मूल्यांकन केन्द्राधिकारी द्वारा अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाय , आदर्श उत्तर , प्रश्न - पत्र एवं मूल्यांकन हेतु जारी संशोधन पत्रक (प्रश्न-पत्र, आदर्श उत्तर में त्रुटि सुधार के आदेश) मूल्यांकनकर्ताओं को निम्न मार्गदर्शी सिद्धांतो की प्राथमिकता के क्रम में सोशल डिस्टेन्सिग के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुये वितरित किया जावे (अ) निश्चित तिथि व समय पर मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र अथवा विकाखण्ड मुख्यालय पर आमंत्रित करते हुये । अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं को जिले में स्थित संकुल केन्द्रों पर बंद वाहन के माध्यम से पंहुचा कर निश्चित तिथि व समय पर मूल्यांकनकर्ताओं को संकुल पर आमंत्रित करते हुये । अपरिहार्य परिस्थितियों में मूल्याकनकर्ता के निवास स्थान पर बद वाहन एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त ध् मूल्यांकन केन्द्र के अमले के माध्यम से उपलब्ध कराते हुये । ( द ) जिले में नोवेल कोरोना वाइरस के के संकमण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त तीनों विकल्प में से जिला कलेक्टर उचित विकल्प का चयन करेंगे । तीनों विकल्प में से किसी भी विकल्प के माध्यम से मूल्यांकनकर्ताओं को उत्तरपुस्तिकायें वितरण ध् प्राप्त करने के लिये तिथि व समय का चयन इस प्रकार किया जाये की सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन हो सके । दिनांक 20 अप्रैल 2020 के पश्चात ग्रीन जोन में वर्गीकृत जिलें जिसमें एक भी कोरोना पॉजीटीव प्रकरण नहीं पाये गये है , ऐसे जिलों में जिला कलेक्टर कोरोना संकमण की अद्यतन स्थिति की समग्र रुप से समीक्षा उपरान्त यदि केन्द्रीकृत मूल्यांकन कराये जाने हेतु अनुकूल परिस्थितियां पाते है तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा - निर्देशों का पालन ( मूल्यांकन केन्द्र पर धर्मल स्कीनिंग , सेनेटाईजेशन एवं सोशल डिस्टेसिंग संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये ) मण्डल प्रशासन से विचार - विमर्श उपरान्त केन्द्रीकत मूल्यांकन संबंधी अंतिम निर्णय ले सकेंगे ।  

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अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें मूल्यांकनकर्ताओं को विकासखण्ड मुख्यालय, संकुल केन्द्र, निवास तक रुट चार्ट बनाकर चार पहिये वाहन से उपलब्ध, वापस प्राप्त की जावे । अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें वितरण एवं मूल्यांकन उपरांत प्राप्त करने हेतु जिले के प्राचार्य,  मूल्यांकन अधिकारी को एम . पी . टूरिजम अथवा कलेक्टर की निर्धारित दरों पर ( जो भी कम हो ) टाटा सूमो ध् बोलेरो आदि बंद वाहन ( जिसमें उत्तरपुस्तिकाओं की संपूर्ण सुरक्षा एवं गोपनीयता बनी रहे ) किराये पर लेने की अनुमति होगी । शासकीय वाहन की उपलब्धता होने की दशा में उनका भी उपयोग किया जा सकेगा । प्रत्येक प्राचार्य ध् मूल्यांकन केन्द्राधिकारी को वाहन व्यवस्था हेतु राशि रुपये 50000 ध् - अग्रिम के रुप में प्रदाय की जा रही है, जिसका समायोजन देयक प्रस्तुत किये जाने पर किया जावेगा । अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें वितरण एवं मूल्यांकन उपरांत प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वाहन में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त अथवा मूल्यांकन केन्द्र का एक अधिकारी, कर्मचारी, उप मुख्य परीक्षक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये । मूल्यांकनकर्ताओं को अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाये वितरण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का सील्ड इण्डल प्राप्त करने का कार्य सहायक मूल्यांकन अधिकारी एवं स्ट्रांग रुम में नियुक्त कर्मचारी द्वारा मूल्यांकन केन्द्र पर किया जावेगा । प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन हेतु एक बार में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की न्यूनतम 450 अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के सील्ड बण्डल प्रदाय किये जाये । मूल्यांकनकर्ता द्वारा उक्त उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य यथा संभव 10 दिवस में पूर्ण किया जाकर मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का अण्डल मूल्यांकन केन्द्र की टीम या मूल्यांकन केन्द्र पर जमा किया जावे । मूल्याकनकर्ताओं को प्रदाय की गई ।

अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बिना होलो कापट स्टीकर हटाते हुये गृह मूल्यांकन कार्य किया जाना है । मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकन केन्द्र पर उपमुख्य परीक्षक के समक्ष संबंधित मूल्यांकनकर्ता द्वारा ओ . एम . आर . शीट में अंको की प्रविष्टि की जावेगी । किसी भी उत्तरपुस्तिका का होलोकापट स्टीकर क्षतिग्रस्त पाये जाने पर मूल्यांकनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।  मूल्यांकन केन्द्राधिकारी द्वारा अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें प्रदाय करते समय किसी भी स्थिति में किसी भी केन्द्र के बण्डल को खोलकर अलग - अलग वितरित नहीं किया जावे । विशेष स्थिति में 450 से अधिक उत्तरपुस्तिका का बण्डल होने पर अतिरिक्त उत्तरपुस्तिकाओं के मान से अतिरिक्त समय भी दिया जाये ।

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एक केन्द्र की एक विषय की उत्तरपुस्तिका एक ही मूल्यांकनकर्ता को दी जावे । यदि किसी केन्द्र की एक विषय की उत्तरपुस्तिका का बण्डल निर्धारित संख्या 450 से कम होने पर उक्त संख्या के मान से अन्य केन्द्रों की अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिका के बण्डल दिये जावे । मूल्यांकनकर्ताओं के पर्यवेक्षण के लिये केवल उपमुख्य परीक्षक, सुपरवाईजर की नियुक्ति की जाना है । उपमुख्य परीक्षक, सुपरवाईजर द्वारा निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ( ) मूल्यांकन केन्द्र के स्ट्रांग रूम से अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें प्राप्त कर मूल्यांकनकर्ताओं को निर्धारित प्रकिया के तहत् वितरित करना एवं मूल्यांकन उपरान्त प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं के अनुसार मूल्यांकन केन्द्र पर संबंधित मूलयांकनकर्ता से ओ . एम . आर शीट में अंक प्रविष्टि कराना व अन्य आवश्यक कार्यवाही उपरान्त स्ट्रांग रूम में जमा करना । मूल्यांकन उपरान्त ओ . एम . आर . शीट में अंक प्रविष्टि कराते समय यह सुनिश्चित करना की किसी भी उत्तरपुस्तिका होलोकापट स्टीकर क्षतिग्रस्त या फटा हुआ न हो । प्रत्येक केन्द्र की 10 प्रतिशत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य । ( स ) कोई भी प्रश्न उत्तरपुस्तिका में अमूल्यांकित नहीं रह गया है । ( द ) मूल्यांकनकर्ता द्वारा ओवर राईटिंग पर हस्ताक्षर किये है । ( इ ) जिन छात्रों की फाईल काउन्टर फाईल में 00 या 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं का पुनः परीक्षण करना । ( ई ) उत्तरपुस्तिका के अनुक्रमांकों में कांट - छांट होने की स्थिति में ओ . एम . आर , शीट्स में अंक तो नहीं भरे गये एवं ऐसी मूल उत्तरपुस्तिकायें पृथक से मूल्यांकन अधिकारी को जमा करना । उत्तरपुस्तिकायें वितरण, प्राप्त करने संबंधी कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मॉस्क पहनना एवं सोशल डिस्टेन्सिग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा । मूल्यांकन उपरान्त ओ . एम . आर शीट्स मण्डल मुख्यालय में जमा करने संबंधी निर्देश मूल्यांकन अधिकारी को पृथक से प्रदाय किये जावेगा । राज्य में लोक स्वास्थ एवं लोकहित में नोवेल कोरोना वाइरस के संक्रमण से बचाव एवं वर्तमान में देशव्यापी लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुये गण्डल के आदेश कमांक ध् 36 ध् गोपनीय - समन्वय ध् 2020 भोपाल , दिनांक 17 . 03 . 2020 द्वारा मण्डल परीक्षायें 2020 के ऑनलाईन अंक मंगाये जाने संबंधी व्यवस्थायें अन्य आदेश तक स्थगित रहेगी ।

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मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के वितरण एवं मूल्यांकन उपरांत प्राप्ति का प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन ईमेल पर अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाये ।  मूल्यांकनकर्ताओं को अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें प्राप्त करने से लेकर मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकन केन्द्र, प्रतिनिधि को जमा करने तक निम्न दायित्व होगा ( अ ) उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाये रखना । इस हेतु अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते समय संलग्न निर्धारित प्रपत्र में घोषणा - पत्र भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । ( ब ) प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने से लेकर मूल्यांकन उपरान्त जमा करने तक उत्तरपुस्तिकाओं में लगे होलोकाफ्ट स्टीकर को नहीं खोलेंगे अर्थात बिना होलोकापट स्टीकर हटाये मात्र उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कार्य किया जायेगा । उत्तरपुस्तिकाओं को घर में अलमारी, बॉक्स में ताला लगाकर सुरक्षित स्थान पर रखना । उत्तरपुस्तिकाओं पर किसी भी प्रकार के दाग - धब्बे, विरुपण आदि से बचाना । उत्तरपुस्तिकाओं की फोटाकॉपी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी पूर्णतः वर्जित है । कोई भी प्रकरण संज्ञान में आने पर संबंधित मूल्यांकनकर्ता पर वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । ( ई ) जितनी संख्या में उत्तरपुस्तिकायें मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्राप्त की गई है उतनी ही संख्या में वापस किये जाने का दायित्व संबंधित मूल्यांकनकर्ता का होगा । ( फ ) उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल में कम उत्तरपुस्तिका प्राप्त होने की स्थिति में उत्तरपुस्तिका प्राप्ती तिथि को ही मूल्यांकन केन्द्राधिकारी एवं उपमुख्य परीक्षक को अवगत कराना । मूल्यांकन कार्य की सुथिता एवं गोपनीयता बनाये रखने का संपूर्ण दायित्व मूल्यांकन केन्द्राधिकारी एवं संलग्न अमले तथा संबंधित मूल्यांकनकर्ता का होगा । मूल्यांकनकर्ता अथवा अन्य संलग्न अमले द्वारा मूल्यांकन कार्य को प्रभावित किये जाने संबंधी किसी प्रयास को अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।  मूल्यांकन से संबंधित शेष निर्देश एवं वित्तीय योजना पूर्व अनुसार ही रहेगी ।          
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