लाॅकडाउन के दौरान विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिये ग्रीष्म कालीन अवकाश 01 मई से 07 जून तक

लाॅकडाउन के दौरान विद्यार्थियों तथा 
शिक्षकों के लिये  ग्रीष्म कालीन अवकाश 01 मई से 07 जून तक


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सागर ।  मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में, नोबेल कोरोना वायरस (कोविड 19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 14 अपै्रल तक अवकाश घोषित करते हुये उक्त अवधि में उक्त समस्त सस्थाओं में कार्यरत शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ को कार्यालयीन एवं शैक्षणिक कार्य अपने निवास स्थान से संपादित करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

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सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र अनुक्रम में लॉकडाऊन अवधि 03 मई तक बढाये जाने के दृष्टिगत स्कूल शिक्षा विभाग आदेश द्वारा विद्यार्थियों के लिये ग्रीष्मकालीन अवकाश 01 मई से 16 जून तक तथा शिक्षकों के लिये 01 गई से 09 जून तक के लिये घोषित किया गया था। वर्तमान में लॉकडाऊन के कारण अध्यापन कार्य दिवस प्रभावित हुये हैं इसके दृष्टिगत उक्त आदेश के गीष्मकालीन अवकाश अवधि संबंधी अंश को संशोधित करते हुये विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिये इसे 01 मई से 07 जून 2020 नियत किया गया है।

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यदि विद्यालयों द्वारा इस बीच कोई आॅनलाईन अध्यापन गतिविधियां प्रारंभ की गई हों अथवा यदि वे ऐसी गतिविधियां प्रारंभ करना चाहे तो लाॅकडाऊन, ग्रीष्मावकाश के दौरान इन्हें जारी, प्रारंभ कर सकेंगे। ऑनलाईन अध्यापन हेतु अभिभावकों तथा छात्रों पर इस संबंध में किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जायेगा तथा कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जायेगी। ऑनलाईन अध्यापन करा रहे विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो विद्यार्थी परिस्थितिवश इन ऑनलाईन कक्षाओं में भाग नहीं ले पा रहे हैं, उनके अध्यापन की प्रतिपूर्ति लाॅकडाऊन समाप्त होने के पश्चात् अतिरिक्त कक्षायें लगाकर की जाये। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समसंख्यक आदेश 30 मार्च 2020 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे
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