बैंकों एवं डाकघरों में निष्क्रिय एवं अपरिचालित खाते सार्वजनिक होंगे
सागर । बैंकों एवं डाकघरों में जमाकर्ताओं द्वारा बिना दावा की गई राषि के रखरखाव एवं प्रबंधन के संबंध में नियम (सीनियर, सिटीजन वेलफेयर फंड नियम-2016) अधिसूचित किये गए है। इन नियमों के अनुसार ऐसे खाते (10 साल से अधिक निष्क्रिय एवं अपरिचालित खाते) जिनमें बिना दावा की गई राषि पड़ी है ।उनके खातों को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाना है।
सागर । बैंकों एवं डाकघरों में जमाकर्ताओं द्वारा बिना दावा की गई राषि के रखरखाव एवं प्रबंधन के संबंध में नियम (सीनियर, सिटीजन वेलफेयर फंड नियम-2016) अधिसूचित किये गए है। इन नियमों के अनुसार ऐसे खाते (10 साल से अधिक निष्क्रिय एवं अपरिचालित खाते) जिनमें बिना दावा की गई राषि पड़ी है ।उनके खातों को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाना है।
दरअसल बैंकों और डाकघरों में रकम जमा है । जिनके खाता धारकों का पता नही है। कई दफा यह मुद्दा सामने आ चुका है ।
तदनुसार डाक विभाग द्वारा इस प्रकार के खातों का विवरण अपनी वेबसाईट पर प्रकाषित किया गया है। डाकघरों से कहा गया है कि वे इस सूची को डाकघर के नोटिस बोर्ड पर प्रकाषित करें और अन्य माध्यमों के द्वारा भी इसे प्रकाषित करें। सभी संबंधितों को तदनुसार सूचित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय डाकघरों से संपर्क किया जा सकता है।
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