लॉक डाऊन :न्यायालयो में रहेगा अकार्य दिवस,सिर्फ जमानती आवेदनों का होगा निराकरण,सागर में
सागर। कोरोना वायरस की महामारी की रोकथाम के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक के देशव्यापी लॉक डाउन किया गया ।जिसके संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के ज्ञापन, दिनांक 25.03.2020 के अनुपालन में दिनांक 26.03.2020 से 14.04.2020 तक न्यायालयो का अकार्य दिवस घोषित करते हुए न्यायालय बंद रहने के आदेश जारी किए गए। उक्त अकार्य दिवस मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में अकार्य दिवस अवधि में जमानत आवेदनों के निराकरण हेतु न्यायालय में उनके समक्ष दिनांको को 3:00 से 5:00 पीएम के बीच जमानत आवेदनों पर सुनवाई की जावेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय सागर द्वारा जारी संशोधित आदेश में वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी को अभियोजन के संचालन हेतु अधिकृत किया गया है। सागर न्यायालय में माननीय डीके नागले विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सागर, श्री रामविलास गुप्ता प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, श्री मुकेश कुमार विशेष न्यायाधीश, श्री मनोज कुमार सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती दीपाली शर्मा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्री पंकज यादव चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती नीतू कांता वर्मा पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, श्री विवेक शर्मा अपर सत्र न्यायाधीश, श्री नवनीत कुमार वालिया सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगी ऋषि नवम अपर सत्र न्यायधीश जिसमे क्रमशः अभियोजन अधिकारी श्री राजीव रूसिया जिला अभियोजन अधिकारी, श्री अनिल कुमार कटारे उप-संचालक (अभियोजन), सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ डिमहा, श्रीमती बृंदा चौहान, श्री दिनेश सिंह चंदेल, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री बृजेश दीक्षित, श्री शिव संजय अति. जिला अभियोजन अधिकारी उक्त अकार्य दिवसों में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक न्यायालय में उपस्थित रहकर कार्य संपादित करेंगे।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश निर्धारित दिनांक को उपस्थित होंगे। इसी प्रकार तहसील न्यायालयों में भी जमानत आवेदनों के निराकरण हेतु न्यायालय में उनके समक्ष दिनांको को 3:00 से 5:00 पीएम के बीच जमानत आवेदनों पर सुनवाई की जावेगी। न्यायालय में संबंधित न्यायाधीश के साथ स्टेनो, रीडर की उपस्थिति रखकर इस प्रकार से की जावेगी की कि जमानत से संबंधित पक्षकार न्यायालय कक्ष से बाहर रहे और एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। न्यायाधीश द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाए जाने पर ही संबंधित व्यक्ति न्यायालय कक्ष में प्रवेश करें लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक एवं अधिवक्तागण भी कम से कम 1 मीटर की दूरी से तर्क प्रस्तुत करेगे।
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