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कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु चैत्र मास नवदुर्गा पवन पर्व पर आमजन घर पर ही पूजा-अर्चना करें :कलेक्टर प्रीति मैथिल

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु चैत्र मास नवदुर्गा पवन पर्व पर आमजन घर पर ही पूजा-अर्चना करें
:कलेक्टर प्रीति मैथिल  

सागर 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने समस्त जिला वासियों को नवदुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हुई आम जनों से अपील की है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें एवं बार-बार साबुन से हाथ धोएं। विदित है कि जिले में 144 धारा लगाई गई है एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपूर्ण भारत  लॉक डाउन घोषित किया गया है । कलेक्टर सागर ने कोरोना वायरस की मद्देनजर कोरोना वायरस को फेलने से रोकने हेतु विशेषकर महिलाओं से अपील की है कि महिलायें घर पर ही पूजा-अर्चना करें क्योकिं कोरोना वायरस भीड़-भाड़ में फैलने से ज्यादा संभावना रहती है और साथ ही कहा है कि सुखद खबर है कि आप सब के सहयोग से जिले में कोई भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव नहीं पाया गया है । जिला प्रशासन हर संभव सतर्क है एवं सचेत, हर संभव मदद कर रहा है । श्रीमती मैथिल  ने कहा की समस्त नागरिक प्रशासन का सहयोग करें। घर पर रहकर, स्वस्थ रहें एवं पुलिस का कहना माने और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 144 धारा एवं लॉकडाउन  के निर्देशों का परिपालन करें।
जिले के समस्त ग्राम/गांव में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु एवं ग्राम वासियों को जागरूकता हेतु ग्राम सचिव को निर्देश दिए हैं कि कोटवारों के माध्यम से ग्राम वासियों को जागरूक करने के लिए  मुनादी कराएं एवं भीड़-भाड़ ना होने दें।

समस्त आबकारी गोदाम स्प्रिट एवं सेनेटाईजर उपलब्ध कराएंगे
  सागर 25 मार्च 2020/ प्रदेष मेें संचालित डिस्टलरीज स्प्रिट के साथ अब सैनेटाईजर का भी उत्पादन कर रही है। संपूर्ण प्रदेष में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उददेष्य से सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों में स्प्रिट एवं सैनेटाईजर की उपलब्धता उनकी आवष्यकतानुसार सुलभ रहे, को देखते हुए सभी डिस्टलरीज को आदेषित किया गया है कि वे उनकी डिस्टलरीज को में. जगपिन ब्रिवरीज लि. नौगांव जिला छतरपुर (संपर्क व्यक्ति श्री जगदीष अग्रवाल संचालक 7974260239 एवं मे. डीसीआर डिस्टलरीज प्रा.लि. ग्राम मेहर जिला सागर संपर्क व्यक्ति श्री सुनील सिंह संचालक 8602665712 को आबकारी गोदाम सागर आवंटित संभाग सागर में स्प्रिट एवं सैनेटाईजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखें एवं उनकी दरों को शासनादेष के अनुरूप रखते हुए शासकीय आबकारी गोदाम प्रभारी को सूचित करें।
आबकारी गोदाम एवं उनसे संबंधित जिलों की जानकारी भी सलंग्न है, ताकि उन जिलों को निकटस्थ जिलों से स्प्रिट एवं सैनेटाईजर उपलब्ध हो सके। यह व्यवस्था संभागीय राजस्व आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त के नियंत्रण में संचालित होगी। यदि किसी संभाग के लिए विनिदिष्ट गोदाम में पर्याप्त स्प्रिट एवं सैनेटाईजर उपलब्ध नहीं है, तो संभागीय आबकारी उपायुक्त निकस्थ आबकारी गोदाम से स्प्रिट एवं सैनेटाईजर उपलब्ध कराएंगे।
सभी डिस्टलरीज आबकारी गोदाम में अपने प्रतिनिधि 24 घंटे के अनुरूप ड्यूटी पर रहेगे तथा शासकीय संस्थाओं को उनकी मांग के अनुसार बिना नगद भुगतान के व निजी संस्थाओं को नगद भुगतान पर स्प्रिट एवं सैनेटाईजर उपलब्ध कराएंगे। शासकीय संस्थाओं का भुगतान संबंधित संस्थाओं के प्रमुख्, देयक प्रस्तुत होने पर शीघ्र किया जाना सुनिष्चित करेंगे। संभागीय राजस्व आयुक्त, संभाग की मांग का आंकलन कर डिस्टलरी को सूचित करें एवं संभागीय गोदाम में उपलब्ध स्प्रिट एवं सैनेटाईजर का सभी जिलों में उनकी आवष्यकतानुसार युक्तियुक्त वितरण सुनिष्चित करें।                                     
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