नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को दो साल की सजा,बण्डा के राजेन्द्र जैन को
सागर। विशेष न्यायाधीष/नवम् अपर सत्र न्यायाधीष श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सागर ने छेडछाड करने वाले आरोपी राजेन्द्र जैन पिता मोहनलाल जैन उम्र 54 वर्ष, निवासी वार्ड क्रं. 06 बण्डा, तहसील बण्डा जिला सागर को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में म. प्र. शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव रूसिया द्वारा की गयी।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि पीडिता ने पुलिस थाना बण्डा में लेखीय आवेदन इस आषय का पेष किया कि दिनांक 21.11.2018 को रात करीब 8ः30 बजे जब आर. के. मेडीकल स्टोर पर सेप्ट्रान दवा लेने के लिए गई थी तब आरोपी राजेन्द्र ने उसकी जांच करने के बहाने बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया और उसके साथ छेडछाड की। तब उसने उक्त घटना के बारे में अपनी बहन को बताया। पीडिता की रिपोर्ट पर से थाना बण्डा में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय विषेष न्यायाधीष/नवम् अपर सत्र न्यायाधीष श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सागर की अदालत ने आरोपी राजेन्द्र जैन को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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