फर्जी परिचय पत्र बनाकर धोखा देने वाले आरोपी को तीन साल की सजा

फर्जी परिचय पत्र बनाकर धोखा देने वाले आरोपी को तीन साल की सजा
सागर। न्यायालय-अनिल चौहान , द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष बीना जिला सागर की न्यायालय ने आरोपी इत्तष्याम पिता गुल्लन उम्र-30 वर्ष निवासी गौसगंज तहसील थोवनीपुर जिला कानपुर देहात को धारा 419, 466, 468 में 3-3 वर्ष एवं धारा 465 व 471 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। मामले में म.प्र. शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बीना जिला सागर दिनेष कुमार मालवीय ने रखा।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि थाना जीआरपी बीना ने फरियादी बिट्टू की रिपोर्ट पर से धारा 379 भादवि अपराध क्र. 88/13 का अपराध पंजीबद्ध किया था। विवेचना के दौरान आरोपी इत्तष्याम ने अपना नाम वीरेन्द्र मिश्रा बताया तथा वीरेन्द्र मिश्रा के नाम से अपना परिचय पत्र बनवा कर पुलिस को प्रस्तुत किया जबकि विवेचना में पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी की पहचान के संबंध में ग्राम गौसगंज विकासखण्ड अमरौधा रमाबाई नगर जिला कानपुर उ.प्र. जाकर आरोपी के नाम के संबंध में जाॅंच की। जहाॅं पता चला कि उसका वास्तविक नाम इत्तष्याम पिता स्व. गुल्लन ग्राम गौसगंज तहसील थोवनीपुर जिला कानपुर का मूल निवासी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी इत्तष्याम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार किये और अपना वास्तविक नाम छिपाकर वीरेन्द्र मिश्रा के नाम का परिचय पत्र छल करने के प्रयोजन से बनवाया था। जीआरपी बीना ने विवेचना के उपरांत आरोपी इत्तष्याम के विरूद्ध धारा 379, 419, 465, 466, 468, 471, 420 भादवि का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहाॅं विचारण उपरांत अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे साबित किया। माननीय न्यायालय-अनिल चैहान, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष बीना जिला सागर की न्यायालय ने आरोपी इत्तष्याम को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 419, 466, 468 में 3-3 वर्ष एवं धारा 465 व 471 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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