लॉक डाऊन में सागर जिले से बाहर जाने की अनुमति हेतु आवेदन प्रारूप जारी
सागर । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण दृष्टिगत रखते हुए लाॅक डाउन अवधि के दौरान जिले की सीमा से बाहर जाने हेतु अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र अपर जिला दण्डाधिकारी जिला सागर के नाम से ई-मेल आईडी vehiclepermissionsagar@gmail.com
सागर । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण दृष्टिगत रखते हुए लाॅक डाउन अवधि के दौरान जिले की सीमा से बाहर जाने हेतु अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र अपर जिला दण्डाधिकारी जिला सागर के नाम से ई-मेल आईडी vehiclepermissionsagar@gmail.com
पर भेज सकते है। साथ ही इसका हेल्पलाईन नंबर 7587968101 पर भी संपर्क कर सकते है। जिले में दिनाक 21 . 03 . 2020 को धारा 144 लागू किये जाने से आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।
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आवेदन पत्र में प्रार्थी को दिनांक . . . . . को जिला-सागर से . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जाना है विवरण निम्नानसार है आवेदक का नाम, पिता, पति का नाम, वाट्सएप्प मोबाईल नंबर, ई - मेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, अनुमति का प्रयोजन, अनुमति की समयावधि, यात्रा दिनांक, यात्रा दिनांक से न्यूनतम 2 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करेंगे। वाहन का प्रकार एवं रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन में यात्रा कर रहे सदस्यों का विवरण, वाहन चालक का नाम एवं ड्राइविंग लायसेंस नंबर, चिकित्सीय दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो)। है ।
संलग्नः - वाहन का रजिस्ट्रेशन , बीमा , ड्राइविंग लायसेंस , यात्रा कर रहे समस्त सदस्यों के आधारकार्ड की छायाप्रति । आवेदक - स्व घोषणा पत्र में शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी तथ्य सही हैं . तथा यात्रा में शामिल कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है । यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध विधि कार्यवाही की जा सकेगी जिसकी संपूर्ण जमावदारी मेरी होगी ।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर
परीक्षण उपरांत आवेदक को कमांक 5 में वर्णित प्रयोजन के लिये जिला सागर की सीमा से . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जाने की अनुमति दिनांक ........... 2020 के लिये प्रदान की जाती है एवं दिनांक . . . . . . . . . . . . . . तक वापस आने की अनुमति इन शर्तों पर प्रदान की जाती है कि यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाये रखे एवं समय समय पर अपने हाथों को साबुन या ैंदपजप्रमत से साफ करते रहेंगे । लौटते ही सर्वप्रथम अपना व समस्त सदस्यो का मेडिकल चेकअप करायेंगे तथा होम क्यारटाईन के नियमों का पालन करेंगे । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला सागर।
संलग्नः - वाहन का रजिस्ट्रेशन , बीमा , ड्राइविंग लायसेंस , यात्रा कर रहे समस्त सदस्यों के आधारकार्ड की छायाप्रति । आवेदक - स्व घोषणा पत्र में शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी तथ्य सही हैं . तथा यात्रा में शामिल कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है । यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध विधि कार्यवाही की जा सकेगी जिसकी संपूर्ण जमावदारी मेरी होगी ।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर
परीक्षण उपरांत आवेदक को कमांक 5 में वर्णित प्रयोजन के लिये जिला सागर की सीमा से . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जाने की अनुमति दिनांक ........... 2020 के लिये प्रदान की जाती है एवं दिनांक . . . . . . . . . . . . . . तक वापस आने की अनुमति इन शर्तों पर प्रदान की जाती है कि यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाये रखे एवं समय समय पर अपने हाथों को साबुन या ैंदपजप्रमत से साफ करते रहेंगे । लौटते ही सर्वप्रथम अपना व समस्त सदस्यो का मेडिकल चेकअप करायेंगे तथा होम क्यारटाईन के नियमों का पालन करेंगे । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला सागर।
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