कोरोना वायरस। तृतीय /चतुर्थ श्रेणी के 50 फीसदी सरकारी कर्मचारी करेंगे अल्टरनेटिव में ड्यूटी
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने समस्त अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय, भोपाल, विभाग प्रमुख समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स को कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय जारी करते हुए निःर्देश दिए है कि सरकारी कार्यालयों में 31 मॉर्च तकतीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति रोटेशन में 50 फीसदी रहेगी। यह नियम पुलिस और अन्य जरूरी विभागों में लागू नही होगा।
आदेश के मुताबिक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.02. 2020 जिसमें संपूर्ण म0प्र0 राज्य के लिए नोवल कोरोना (COVID-19) अधिसूचित संकामक
रोग घोषित किया गया है तथा भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
के कार्यालय परिपत्र दिनांक 19.03.2020 में कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम हेतु
जारी उपायों के प्रकाश में समस्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, विभाग प्रमुखों, संभागीय
आयुक्त, जिला कलेक्टर्स को निर्देशानुसार निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाना प्रस्तावित
1. मंत्रालय एवं शासन के सभी प्रमुख कार्यालय अपने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से
50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही कार्यालय में उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा शेष
50 प्रतिशत कर्मचारी Alternate दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिन 50 प्रतिशत
कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए निषेध किया जाएगा वे अपने शासकीय कार्य के लिए
अपने मुख्यालय में रहकर निवास में ही रहेंगे तथा दूरभाष एवं संपर्क के समस्य माध्यमों पर
संपर्क किए जाने पर तत्काल कार्यशील होना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए सभी विभाग
प्रमुख/विभागाध्यक्ष इस संबंध में आवश्यक रोस्टर बनाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में
मंत्रालय के आस-पास रहने वाले शासकीय सेवकों को प्रथम दिन के रोस्टर में शामिल किया
जाए। प्रत्येक विभाग स्वयं यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की व्यवस्था करते समय यह
सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिकता वाले शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।
2. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से जिस दिन घर पर रहना है वे
टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के संवाद के लिए कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे ताकि
उन्हें किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में बुलाया जा सके।
3. इस प्रकार के निर्देश प्रत्येक विभाग द्वारा संबंधित अधीनस्थ कार्यालय, निगम मण्डलों के
लिए जारी किए जाएं।
4. ये निर्देश अत्यावश्यक सेवाएं (Essential Services) जैसे- स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल
व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं
इत्यादि पर लागू नहीं होगा।
5. राज्य शासन के समस्त कार्यालयों में संपर्क एवं जमाव को नियंत्रित करने के लिएआवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं।
6. ये आदेश दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की
परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।
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