कोरोना वायरस: जिला सत्र कोर्ट ने समस्त प्रकरणों की तारीख 31 मार्च से आगे बढ़ाई
सागर । जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है कि कोरोना महामारी के चलते 31 मार्च तक कोई भी पक्षकार न्यायालय परिसर सागर एवं तहसील न्यायालयों में प्रवेष न करें। 31 मार्च तक पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण न उस पर दण्ड लगाया जाएगा एवं न ही उनके विरूद्ध वारंट जारी किया जाएगा। किसी भी पक्षकार के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। 31 मार्च तक नियत समस्त प्रकरणों की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अगली तारीख की सूचना न्यायालय के द्वारा एसएमएस के माध्यम से पक्षकार को प्रदान की जाएगी अथवा माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट ूू या मोबाईल एप्लीकेषन से प्राप्त कर सकते है।
सागर । जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है कि कोरोना महामारी के चलते 31 मार्च तक कोई भी पक्षकार न्यायालय परिसर सागर एवं तहसील न्यायालयों में प्रवेष न करें। 31 मार्च तक पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण न उस पर दण्ड लगाया जाएगा एवं न ही उनके विरूद्ध वारंट जारी किया जाएगा। किसी भी पक्षकार के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। 31 मार्च तक नियत समस्त प्रकरणों की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अगली तारीख की सूचना न्यायालय के द्वारा एसएमएस के माध्यम से पक्षकार को प्रदान की जाएगी अथवा माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट ूू या मोबाईल एप्लीकेषन से प्राप्त कर सकते है।
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