कोरोना वायरस। सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कलेक्टर ने लगाई धारा 144 ,बाहरी लोगों के आने पर रोक
सागर । सर्वसाधारण की जानकारी में यह है कि दिनाक 31.01.2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है । इस संबंध में माध्यप्रदेश शासन् लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है।
मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के चार प्रकरण पाजिटिव मिले है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने सागर जिले की सपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है। 31 मॉर्च तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
आदेष में सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओ मे बाहरी लोगो का आवागमन निषेध किया गया है । विशेष परिस्थितियों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ( आरटीओ ) अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे । कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिले के नागरिक यथा संभव खुले में आवागमन नहीं करेगे तथा समूह बनाकर एक जगह पर एकत्रित नहीं होगे । अत्यावश्यक कार्यो के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुमति दे सकेंगे।
जिले के समस्त शासकीय प्रशासकीय , अशासकीय कार्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान . 31 मार्च तक बंद रहेंगे । अत्यावश्यक सेवाओ वाले विभाग यथा राजस्व स्वास्थ्य पुलिस , विधुत , दूरसंचार , नगर पालिका , पंचायत खाद्य आदि इससे मुक्त रहेगे। जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगे। मेडिकल दुकान और हास्पिटल ( अस्पताल ) , पेट्रोल पंप को इससे छूट रहेगी । कलेक्टर द्वारा द्वारा समय - समय पर डच् . च्नइसपब ीमंसजी ंबज 1949 के तहत आदेश जारी किये है। उन आदेशों का पालन सागर जिले की भौगोलिक सीमा में उपस्थित हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा ।
नियमो का पालन अन्यथा मॉम्ला दर्ज होगा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उसका पालन करना अनिवार्य होगा । ऐसा न करने पर ध मुकदमा दर्ज किया जायेगा । मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, स्वस्थ्य विभाग के कर्मचारी/नगर पालिक निगम के स्वच्छता अमले द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सभी नागरिको के लिए अनिवार्य होगा ।अनावश्यक, असत्य, अपुष्ट जानकारी फैलाना दण्डनीय होगा । प्रावधानों का उल्लघंन होने पर माह की सजा एव जुर्माना किया जा सकता है । अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने लिए अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकृत होंगे । अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । कि यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक व्यक्ति को कर सुनवाई की जाना सभव नहीं है । अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा । उक्त आदेश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा ।
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