हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास ,देवरी कोर्ट का फैसला
सागर। माननीय अपर सत्र न्यायाधीष श्री रधुवीर प्रसाद पटेल, देवरी जिला सागर ने हत्या करने वाले आरोपी बब्लू पिता देवीसिंह आदिवासी उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम अर्जुन्दा हाल पापरा मोजा थाना महाराजपुर जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में म. प्र. शासन की ओर से पैरवी कपिल पाण्डे सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, देवरी द्वारा की गयी।
Nअभियोजन के सहा. मीडिया प्रभारी/एडीपीओ अमित जैन ने बताया कि दिनांक 16.02.2016 को सुवह 10ः00 बजे गुलाब साहू ने कल्लू को बताया कि परम आदिवासी अपने टपरे पर ग्राम पपरा हार में मरा पड़ा है। कल्लू एवं गुलाब साहू घटना स्थल पर गये, जहां उन्होने देखा कि परम आदिवासी अपने टपरे पर मरा हुआ पडा था। मृतक परम की गर्दन में बाई तरफ कान के नीचे एक गहरा घाव था। उक्त घटना की जानकारी कल्लू ने थाना महाराजपुर में दी थी। जहां देहाती मर्ग इंटीमेषन लेख किया गया था। मर्ग जांच उपरांत थाना महराजपुर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीष श्री रधुवीर प्रसाद पटेल, देवरी जिला सागर की अदालत ने अभियुक्त बब्लू आदिवासी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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