कलेक्टर ने समय सीमा में सेवाएं न देने पर
दो अधिकारियों पर लगाया अर्थदण्ड
सागर । मध्यप्रदेष लोकसेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत में निर्धारित समय सीमा में शासन की सेवाएं प्रदाय न करने पर कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने 2 अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित की है। उन्हांेने संबंधित अधिकारियों को आदेषित किया है कि शास्ति की राषि जमा कर चालान की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय में जमा कराना सुनिष्चित करें।
जिन अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया है उनमें नायब तहसीलदार सुरखी वैभव बैरागी पर 1250 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। श्री बैरागी द्वारा 5 आवेदकों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने में एक दिवस का विलंब किया गया था। इसी प्रकार शाहगढ़ के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री व्हीएन शर्मा द्वारा 3 प्रकरणों में एक दिवस विलंब से सेवाएं दी गई थी। श्री शर्मा पर पर 750 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। उक्त अधिकारियों पर 250 रूपये प्रतिदिन प्रति प्रकरण के हिसाब से अर्थदण्ड लगाया गया है। कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से उक्त प्रकरणों को द्वितीय अपील में लिया गया था।
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