पुरानी बुराई पर से हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी कोसात साल की सजा
सागर। न्यायालय- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष अनिल चैहान बीना, जिला सागर की अदालत ने आरोपी दिलीप कुर्मी पिता मिहीलाल कुर्मी उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम बारधा तहसील बीना, जिला सागर को धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग 2 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी दिनेष मालवीय एवं एम.डी. अवस्थी, बीना ने की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ए.डी.पी.ओ. सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी रामस्वरूप ने थाना बीना में सूचना दी की आरोपी दिलीप कुर्मी उससे पुरानी बुराई रखता है। उसके खेत के पास आरोपी का भी खेत है घटना दिनांक 28.11.2017 को दिन करीब 12 बजे अपने खेत पर था और मवेषी पास में चर रहे थे तभी अरोपी दिलीप कुर्मी हाथ में धारदार कुल्हाडी लेकर आया और गाली गलोज करने लगा और बोला की आज जान से खतम कर दूंगा फरियादी ने रोकने की कोषिष की तो आरोपी ने जान से मारने की नियत से कुल्हाडी उसकी गर्दन में मारी जिससे उसे घाव होकर खून निकलने लगा। फरियादी चिल्लाया तो खेत में काम करने वाले मजदूर मौके पर आ गयें और उसे बचाया। जिन्हें देखकर आरोपी दिलीप कुल्हाडी लेकर भाग गया। परिवार वाले इलाज के लिए उसे बीना अस्पताल लेकर आये। फरियादी आहत की सूचना पर थाना बीना में देहाती नालसी के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामला विवेचना में लिया गया। जिस पर से थाना बीना ने मामले की पूरी जाॅच होने के उपरांत साक्ष्य संग्रहित कर आरोपी दिलीप के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत किये एवं मामला संदेह से परे साबित किया। जहां विचारण उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष अनिल चैहान बीना, जिला सागर की अदालत ने आरोपी दिलीप कुर्मी को धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग 2 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
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