किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में कार्यशाला का आयोजन

किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में 
कार्यशाला का आयोजन
सागर। पुलिस कंट्रोल रूम में किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में एक दिवसीय
कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें किशोर न्याय अधिनियम के प्रमख प्रावधानों की
जानकरी जिलेभर के वाल कल्याण पलिस अधिकारियों को दी गयी। कार्यशाला में पलिस
अधीक्षक  अमित सांघी, एएसपी  प्रबीण कमार एवं विक्रम सिंह उपस्थित रहें।
पुलिस अधीक्षक  द्वारा बालको से संबंधित अपराधों की विवेचना में रखने वाली
सावधानियों के विषय में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। कार्यशाला में
सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन द्वारा बालकों के साथ होने वाले अपराध के
बारे में जानकारी दी गयी एवं सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी  अमित जैन द्वारा
किशोर न्याय अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों तथा बालकों द्वारा अपराध किये जाने की दशा में
अपनाई जाने वाली प्रकिया एवं देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक तथा विधि
का उलंघन करने वाले बालक के विषय में बताया गया। कार्यशाला में चाइल्ड हेल्प लाईन केसदस्यों द्वारा चाइल्ड हेल्प लाईन के बारे में जानकारी दी गयी एवं बताया गया कि यदि
किसी बालक को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता हों तो उन्हें टोल फ्री नम्बर 1098 परसूचित किया जा सकता है। कार्यशाला में सागर जिले में कार्यरत एन.जी.ओ. के प्रतिनिधी
द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए हेल्प लाईन नम्बर 180030002852 के संबंध में बतायागया।

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