चैक में धोखाधडी कर राशि हड़पने वाले पंचायत सचिव को दस साल की सजा,सरपंच ने की थी शिकायत
सागर। न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, बीना, जिला की अदालत ने आरोपी दीपक पिता जय नारायण गोस्वामी (ग्राम पंचायत सचिव) उम्र 49 वर्ष निवासी भानगढ़ जिला सागर म.प्र. को धारा 467,468,409,477 भादवि में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता एवं श्री एम. डी. अवस्थी , बीना ने की।लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ए.डी.पी.ओ. सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी श्रीमती राधा बाई पति सुन्दरलाल कुषवाहा सरपंच ग्राम हिरंछिया ने थाना बीना से उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया की आरोपी ग्राम पंचायत सचिव दीपक गोस्वामी के विरूद्ध 2400 रूपये का चैक सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया शाखा बीना जिला सागर से आहरण करने हेतु दिनांक 28.10.2009 को जारी करने के पश्चात आरोपी दीपक गोस्वामी द्वारा चैक में हेरा फेरी कर एक लाख रूप्ये की रकम अपनी मर्जी से बढाकर उक्त चैक में दो हजार चार सौ की जगह एक लाख दो हजार चार सौ रूप्ये कर दिए आरोपी सचिव दीपक गोस्वामी ने दस हजार के स्थान पर शून्य एवं लाख के स्थान पर एक बना दिया। उक्त राषि आरोपी ने बैंक से आहरित कर ली। फरियादी ने जब पास बुक में इंट्री कराई तो उसे आरोपी के कृत्य का पता चला। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बीना में कराई। जिस पर से थाना बीना, जिला सागर ने मामले की पूरी जाॅच होने के उपरांत साक्ष्य संग्रहित कर आरोपी माननीय न्यायालय श्री मान् हेमन्त कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, बीना, जिला की अदालत ने आरोपी दीपक गोस्वामी को धारा 467 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूप्ये अर्थदण्ड, धारा 468 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूप्ये अर्थदण्ड, धारा 409 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूप्ये अर्थदण्ड तथा धारा 477 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूप्ये अर्थदण्ड से दंडित किया।
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