कलेक्टर प्रीति मैथिल बनी शिक्षक, शाला का किया अचानक निरीक्षण, एक शिक्षिका निलंबित
सागर । कलेक्टर सागर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने खुरई तहसील स्थित शासकीय उमावि बसाहरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सर्वप्रथम षिक्षक एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थित पंजी प्रस्तुत करने कहा। प्रभारी प्राचार्य श्री प्रभात सिंह यादव ने उक्त रजिस्टर उपलब्ध कराए। जिस पर समस्त षिक्षकों के हस्ताक्षर थे किन्तु माध्यमिक षिक्षक श्रीमती नीता जैन हस्ताक्षर के उपरांत दोपहर 1.30 बजे संस्था से चली गई। जानकारी लेने पर छात्र-छात्राओं द्वारा बताया गया उक्त षिक्षिका प्रतिदिन बिलंव से आती है एवं समय से पूर्व चली जाती है।
कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने तदउपरांत ने कक्षा दसवीं में पहुंची और वहां उपस्थित छात्र छात्राओं को रसायन एवं जीव-विज्ञान विषय के बारे में जानकारी ली। कक्षा में उपस्थित अतिथि षिक्षक षिखा राजपूत से ग्लूकोज का सूत्र ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया अतिथि षिक्षक षिखा ने सूत्र लिख दिया गया किन्तु छात्र-छात्राएं सूत्र नहीं लिख पाए। श्रीमती नायक ने कक्षा में छात्र-छात्राओं से लगभग 40 मिनिट तक सवाल-जबाव किए जिस पर उनको शैक्षणिक गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पायी गई। उन्होंने कक्षा में रसायन विषय के सूत्र मैथेनॉल एवं एथेनॉल, क्षार एवं अम्ल, सोडियम हाईड्राक्साईड और हाईड्रो क्लोरिक अम्ल के समीकरण विस्तार से समाझाए। जिस पर प्रभारी प्राचार्य सहित समस्त स्टॉफ को शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के निर्देष दिए। उन्होंने छात्र-छात्राओं की गणित, विज्ञान और अंग्रजी विषय की काफी चैक की। श्रीमती मैथिल ने संस्था के शौचालयों का भी निरीक्षण किया। जिस पर शौचालय साफ-स्वच्छ पाए गए।
माध्यमिक शिक्षक निलंबित
कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने खुरई विकासखण्ड स्थित शासकीय उमावि बसाहरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान माध्यमिक षिक्षक श्रीमती नीता जैन हस्ताक्षर करने के उपरांत प्रतिदिन शाला से जाना बताया गया। यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन होकर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत कलेक्टर श्रीमती मैथिल के निर्देष पर जिला षिक्षा अधिकारी डा. महेन्द्र प्रताप तिवारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि में श्रीमती जैन का मुख्यालय विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी केसली रहेगा। संबंधित को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें