चुनावी रंजिश के चलते गोली मारने वाले आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास

चुनावी रंजिश के चलते गोली मारने वाले आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास
सागर। न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल, देवरी जिला सागर की अदालत ने आरोपी महादेव पिता बारेलाल उर्फ चैना पटेल उम्र 57 वर्ष, निवासी इमझिया थाना देवरी, जिला सागर को धारा 307 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी/अपर लोक अभियोजक कपिल पांडे, देवरी ने की।
अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी दिनांक 26.11.2015 सुवह करीब 8ः30 बजे अपने खेत पर जा रहा था। तभी रास्ते में आरोपी महादेव पटेल हाथ में बंदूक लिए गांलिया देते बोला कि चुनाव में उसे वोट नही दिया है आरोपी महादेव पटेल फरियादी दयाराम पटेल को जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर कर फरियादी को गोली मारी। जिससे फरियादी दयाराम पटेल आहत हुआ। घटना के संबंध में थाना देवरी में मामला दर्ज किया गया। थाना देवरी ने मामले की पूरी जाॅच होने के उपरांत आरोपी महादेव के विरूद्ध साक्ष्य संग्रहित कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत किये एवं मामला संदेह से परे साबित किया। जहां विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल, देवरी जिला सागर की अदालत ने आरोपी महादेव को धारा 307 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
उपेक्षापूर्वक कार्य कर मृत्यू कारित करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का कठोर कारावास
सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमन्त सविता की अदालत ने आरोपी भूरा पिता दुर्जन यादव, उम्र 52 वर्ष निवासी सिमरिया, थाना छानबीला, जिला सागर को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी शरद यादव, बंडा ने की।

 

लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी अपने घर पर बीडी बना रहा था। करीब 02 बजे उसका लडका उसके पास आया और बोला की भूरा दाउ (मृतक) को बिजली का करंट लग गया है वह खेत पर पडे है। फरियादी अपने परिवार वालों के साथ खेत पर जा कर देखता है तो मृतक खेत में पडा था, खत्म हो चुका था। मृतक फरियादी का भतीजा है। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना छालाबीला में लेखबद्ध करायी। थाना छालाबीला ने मामले की पूरी जाॅच होने के उपरांत साक्ष्य संग्रहित कर आरोपी भूरा यादव के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत किये एवं मामला संदेह से परे साबित किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमन्त सविता की अदालत ने आरोपी भूरा पिता दुर्जन यादव, को धारा 304(ए) भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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