पाँच वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा,एमपी में 2020 का पहली सजा

पाँच वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा,एमपी में 2020 का पहली सजा
नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की एक अदालत ने मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है । एमपी में इस साल 2020 की सजा का यह पहला फैसला है। नरसिंहपुर की  अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्रीमती अनीता सिंह कीन्यायालय द्वारा पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संतोष मरकाम पिता बुद्ध सिंहमरकाम उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम घोट थाना बीजादांडी जिला मण्डला को भा.द.वि. की धारा 6, 366.376कख, 376(2)(एम), 376(2)(सी), 324 एवं पाक्सो एक्ट की धारा 6 सहपठित धारा 5(एम). धारा 5(आई) में
दोषसिद्ध करते हुये भा.द.वि. की धारा 376कख में मृत्युदण्ड, धारा 363 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपये जुर्माना व धारा 324 में 3 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।
अभियोजन द्वारा बताया कि अभियोक्त्री, बालक की मां ने पुलिस को बताया कि मैं पढी
लिखी नहीं हूं। मैं एवं मेरा पति फेरी लगाकर भीख मांग कर जीवन यापन करते हैं। मेरी दो लडकियां हैं,बड़ी लड़की की उम्र 05 वर्ष है। भीख मांगने के लिये नरसिंहपुर पति व लड़कियों के साथ आई थी, उसकेसाथ देवर, नन्द, नन्दोई भी आये थे, जो नया बस स्टैण्ड थाना स्टेशनगंज के पास खाली जेल ग्राउण्ड है
वहां पर रूके हुये थे। दिनांक 24.06.2019 को रात्रि 10.00 बजे हम सभी लोग खाना खा पी कर ग्राउण्ड मेंबिस्तर लगाकर सो रहे थे, मेरी बड़ी लड़की मेरे बाजू में एवं छोटी लड़की मेरे पति के बाजू में सो रही थी,रात्रि मेरी नींद खली देखी तो बड़ी लड़की बिस्तर पर नहीं थी. फिर मैने पति को उठाई और बताई कि बड़ी
लड़की बिस्तर में नहीं है, तथा देवर को भी बताई, जो मैं. पति और देवर के साथ ग्राउण्ड में तथा आसपासकाफी तलाश किये जो लड़की नहीं मिली। दिनांक 25.06.2019 के करीब सुबह 07.00 बजे की बात है। हमसभी लोग अपने डेरा के पास बैठे थे. उसी समय एक आदमी सायकल से आया जिसने बताया कि एकलड़की जेल के पीछे इमली के झाड़ के नीचे पड़ी है, खबर सुनकर मैं तथा पति, देवर, नन्द, पड़ोसी केसाथ जेल के पीछे रेल्वे पटरी के पास पहुंचे, देखा तो इमली के झाड़ के नीचे मेरी बड़ी लड़की पड़ी थी।घबराई हुई थी, खून से लथपथ थी, लड़की के गुप्तांग से खून निकल रहा था, लड़की के चेहरे में होठपर चोट खरोच के निशान थे। मौका पर सरकारी गाड़ी 108 एम्बूलेंस आई थी, जिसमें लिटाकर सरकारीअस्पताल नरसिंहपुर भर्ती किये। बड़ी लड़की से पूछने पर बताई थी कि उसे एक आदमी ने जबरन उठाकर
ले गया, चिल्लाने पर मुंह में कपड़ा ठूस दिया था, तथा इमली के झाड़ के नीचे ले जाकर बुरा काम करनाबताई।
उक्त सूचना पर थाना स्टेशनगंज में अपराध क्र. 448/19. भा.द.वि. की धारा 363, 366ए.
376(3). 376एबी, 323, 324, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3ए. 4.5(जे)(एम) एवं 06 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी संतोष मरकाम पिता बुद्ध सिंह
मरकाम उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम घोट थाना बीजादांडी जिला मण्डला वर्तमान पता ट्रेड आर 1398 कुक ईकंपनी 6वीं बटालियन पुलिस लाईन जिला नरसिंहपुर के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कियागया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध करते हुये उक्तानुसार दण्डित किया गया। संचालक
लोक अभियोजन श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी द्वारा उक्त प्रकरण की लगातार समीक्षा की जा रही थी ।संचालक लोक अभियोजन द्वारा समय समय पर पैरवीकर्ता अधिकारी श्री विनोद कुमार परोहा एवं प्रदीपभटेले का मार्गदर्शन किया गया।



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