हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास,महिला को मारा था खपचा
सागर। विषेष न्यायाधीष/नवम अपर सत्र न्यायालय नीलू संजीव श्रृंगीऋषि ने हत्या का प्रयत्न करने वाले आरोपी घनष्याम पिता रामकिषन अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम नई बस्ती बड़ा करीला संत रविदास वार्ड थाना मोतीनगर सागर को धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में म. प्र. शासन की ओर से पैरवी विषेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी राजीव रूसिया द्वारा की गयी।
जिला अभियोजन सागर के सह-मीडिया प्रभारी अमित जैन ने बताया कि घटना दिनांक 31.05.2016 को जिला अस्पताल सागर से थाना मोतीनगर में सूचना प्राप्त हुई। जिसके आधार पर पीड़िता के कथन लेख किये गये। पीड़िता ने अपने कथनों में बताया कि वह दिन के 11 बजे अपने घर के बाहर बनी नहानी में नहाकर कपड़े धो रही थी तभी मोहल्ले का घनष्याम अहिरवार हाथ में खपचा लिये आया और उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने हाथ छुड़ाया तो आरोपी ने खपचा मारा जो उसके बांये तरफ आॅंचल में लगा कटकर खून बहने लगा वह बैठ गई तो उसने फिर मारने की कोषिष की जिससे उसे दाहिने पैर के घुटने के नीचे चोट आई थी। घटना दिनांक से करीब 7-8 माह से आरोपी उससे छेड़छाड़ करता था व बुरी नीयत से देखता था। उसने अपने मम्मी पापा को बताया था कि आरोपी उसे परेषान करता है और शादी करने की कहता है पीड़िता के कहने पर भी वह नहीं माना आरोपी ने उसे जान से मारने की नीयत से मारा था। पीड़िता के चिल्लाने पर उसके मम्मी पापा भाई एवं मोहल्ले के अन्य लोग आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी।
थाना मोतीनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 354ए, 307, 324 भादवि एवं 11/12 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 भादवि में युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय विषेष न्यायाधीष/नवम अपर सत्र न्यायालय नीलू संजीव श्रृंगीऋषि की अदालत ने अभियुक्त घनष्याम अहिरवार को धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया।
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