नावालिग बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपियो को 10-10 की सजा

नावालिग बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपियो को 10-10  की सजा
सागर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष रघुवीर प्रसाद पटेल, देवरी जिला सागर ने र्दुव्यापार करने के आषय से युवती को बहला फुसला कर अपहरण करने वाले आरोपी महेन्द्र पिता मनफूल पारदी तथा राकेष पिता रग्गू पारदी दोनों निवासी फूटातला कटोतिया थाना देवरी जिला सागर को धारा 363, 366ए, तथा 370 (4) भादवि में दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से पैरवी कपिल पांडे सहा. जिला अभियोजन अधिकारी/अपर लोक अभियोजक देवरी द्वारा की गयी।
सागर अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि  पीडिता दिनांक 24.09.2017 को अपने घर से ग्राम मैनाई अपने बुआ के घर जाने का कह कर गयी थी किन्तु बापिस नही आयी जिसे उसके परिजनों द्वारा तलाष किया गया पीडिता के ना मिलने पर उसके परिजनों द्वारा थाना देवरी में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध साक्ष्य संग्रहित कर न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के तर्काें से सहमत होते हुए एवं मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी महेन्द्र को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूप्ये जुर्माना, 366 ए भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना 370 (4) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूप्ये जुर्माना तथा आरोपी राकेष को 363/120बी भादविं, 366/120बी में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूप्ये का जुर्माना एवं 370(4)/120बी भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया। आरोपीगण को दी गयी सजाएं साथ-साथ भुगतायी जायेगी।
 
घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास
सागर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकित श्रीवास्तव, बीना जिला सागर ने  घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी नियाज मोहम्मद पिता नजर मोहम्मद उम्र 54 साल निवासी ग्राम बजरेडा थाना बहरोल जिला सागर को धारा 452,327 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से पैरवी ताहिर खांन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी बंडा द्वारा की गयी।
सागर अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि  पीडिता दिनांक 15.02.2017 को समय करीब 5ः30 बजे फरियादिया अपने घर पर झाडू लगा रही थी। तभी आरोपी नियाज दरवाजे में लात मार कर अंदर आ गया और बोला कि मुझे मुर्गा दो, फरियादी ने कहा नही है तो वह गालिया देकर मुर्गा मांगने लगा ओैर उसके बाल पकड कर उसका सिर जमीन में मार दिया जिससे उसे चोटें आयी। फिर उसके पिता व इकवाल बचाने आये तो इकवाल को आरोपी ने धक्का दिया जिससे उसे चोटें आयी। घटना की रिपोर्ट पर से थाना बहरोल में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी नियाज के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के तर्काें से सहमत होते हुए एवं मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी नियाज मोहम्मद को धारा 452,327 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 
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