अल्पमत को फर्जी तरीके से बहुमत में बदल रहे है विधानसभा अध्यक्ष :नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव,प्रह्लाद लोधी को मिली राहत
सागर। पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधीके मामले में
राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट में जबलपुर हाईकोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराया है ।हाईकोर्ट ने लोधी की सजा पर रोक लगाई है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि न्याय मिला है प्रह्लाद को । उन्होंने आरोप लगाया कि एमपी में विधानसभा अध्यक्ष अपने निर्णयों से एक अल्पमत की सरकार को फर्जी तरीके से बहुमत में बदलने का प्रयास कर रहे है। अध्य्क्ष के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे है।
उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हॉइकोर्ट के फैसले को यथावत रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। उनकी विधायक बहाल होनी चाहिए। 17 दिसम्बर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में उनको बुलाये।
कमलनाथ सरकार का षड्यंत्र नाकाम किया सुप्रीम कोर्ट ने :भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल
पवई विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दिए और उनकी एसएलपी खारिज कर दी। पहले हाई कोर्ट औऱ अब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के दोनों गालों पर तमाचा मारा है।अच्छा है कि विधानसभा अध्यक्ष सदस्यता के मामले में पुनर्विचार कर विधि सम्मत निर्णय व प्रक्रिया अपनाएं। विधानसभा के सत्र में टकराव को टालें। संविधान की भावना की कद्र करते हुए प्रह्लाद लोधी को आगामी सत्र का न्यौता भेंजे।
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