तम्बाकू दुकानों से नही बिकेंगी चाकलेट/कैंडी आदि,तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन करने कमेटी का गठन होगा: कमिश्नर
सागर । कमिष्नर सागर संभाग आनंद कुमार शर्मा ने संभाग के समस्त कलेक्टर्स, आयुक्त नगर निगम एवं नगर पालिका एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देषित किया है कि जिलास्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति की नियमित बैठक एवं तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4,5,6 व 7 के परिपालन को सुनिष्चित करने के लिये जिला स्तर पर प्रवर्तन दल का गठन जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर किया जाये। नियंत्रण कानून की धाराओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित अन्तराल पर मुहिम चलाकर चालानी कार्यवाही एवं अर्थदण्ड किया जाये।
श्री शर्मा ने निर्देष दिये कि जिला प्रषासन स्तर पर एसडीएम/डिप्टी कलेक्टर को तम्बाकू नियंत्रण के लिये नोडल अधिकारी नामाकिंत किया जाये। उन्होंने नगर निगम/नगर पालिका में तम्बाकू नियंत्रण के लिये प्रषासनिक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाये। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह भी सुनिष्चित करें कि नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण की गतिविधियों को प्रस्तुत करें। तम्बाकू उत्पाद की दुकानों को लायसेंस दिया जाये और लायसेंस की शर्तों में तम्बाकू नियंत्रण की धारा 5,6 व 7 का पूर्ण रूप से पालन करने की शर्त लिखी जाये तथा यह भी सुनिष्चित किया जाये कि किसी भी जिले में कोई भी तम्बाकू उत्पादन की दुकान बिना लायसेंस के संचालित न हो। तम्बाकू उत्पादन की दुकानों से अन्य सामान जैसी चाकलेट, कैन्डी आदि न बेची जाये।
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