निर्माणकार्यो में हेराफेरी करने वाले दो सरपंचों को हटाया,छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

निर्माणकार्यो में हेराफेरी करने वाले दो सरपंचों को हटाया,छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

सागर । सागर जिले देवर और  केसली जनपद क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत निर्माण कार्यों में नियम विरुद्ध कार्य करने और शासकीय राशि का  हेरफेर करने पर जिला पंचायत सागर के  मुख्य कार्यपालन अधिकारी  चंद्रशेखर शुक्ला ने दो सरपंचों को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही  आगामी 6 सालों तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। दोनों ही सरपंचों के खिलाफ लाखाें रुपए का नियम विरुद्ध निर्माण कार्य कराने की शिकायत मिली थी।
केसली के निर्मल साहू को हटाया
ग्राम पंचायत केसली द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में चार सीसी रोडों का निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं कराया गया था। तहसील परिसर में निर्मल नीर कूप का निर्माण भी अवैधानिक तरीके से दर्शाते हुए 80390 रुपए मजदूरी के रूप में मस्टर में फर्जी मजदूरों के नाम भरकर राशि का आहरण किया गया, जबकि निरीक्षण करने पर यहां किसी भी प्रकार का कोई निर्माण ही शुरू नहीं हो सका था। इसके अलावा नवीन नलकूप खनन के लिए राशि स्वीकृत कराके बिना कार्य के 118500 रुपए बेंडराों को भुगतान किया गया। वहीं ग्राम पंचायत केसली के वाड्र क्रं. 14 में अंबिका सोनी के घर से रामनाथ की कुलिया तक सीसी रोड निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं बनाई गई जो वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है। इसलिए जिला पंचायत सीईओ ने केसली ग्राम पंचायत के सीईओ निर्मल साहू को सरपंच पद से पृथक करते हुए 6 साल के लिए पंचायत अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए निरर्हित घोषित किया है। इसके अलावा नियम विरुद्ध किए गए कुछ निर्माण कार्यों की राशि मूल्यांकन राशि से अधिक 136835 रुपए आनवेदक सरपंच, सचिव ग्राम पंचायत केसली मनीष दुबे से वसूल किए जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने केसली के सीईओ को उक्त राशि 15 दिन के अंदर जमा कराने के आदेश दिए हैं। वहीं समनापुर रोड से राजकुमार खटीक के धर की निर्मित सड़क का मूल्यांकन कार्य से अधिक करने पर उपयंत्री बीडी गौड़ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रं. दो के सक्षम अधिकारी को एक सप्ताह में भेजने के निर्देश दिए हैं। देवरी के सिंगपुरगंजन के सरपंच नवनीत राम को  हटाया
देवरी पंचायत के सिंगपुरगंजन के सरपंच नवनीतराम वासुदेव द्वारा सड़क निर्माण कार्य में राशि का हेरफेर करने पर  ने उन्हें भी पद से हटा दिया है। सरपंच ने कृष्णा विश्वकर्मा के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य में पंचायत के खाते से 508000 रुपए का आहरण कर 262377 का कार्य कराने व शेष 245623 का प्रभक्षण करने, विद्या मंदिर से फूलसिंह तक 767281 राशि आहरित कर 623890 का कार्य कराने एवं काली माई तिराहा चेतराम के घर से 1.02 लाख स्वीकृत सीसी रोड में से 91500 के मूल्यांकन के विरुद्ध 88643 का निर्माण कराके शेष राशि का प्रभक्षण किया है। इसलिए जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत इसके अवचार की श्रेणी मानते हुए अनावेदक नवनीतराम वासुदेव को सरपंच पद से हटा दिया है। सीईआे ने 6 वर्ष के लिए पंचायत अधिनियम के तहत निर्वाचन के लिए निरर्हित घोषित किया है।
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