पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेल ,25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
भोपाल।शिवराज सरकार में पर्यटन मंत्री रहे और विधायक सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस मामले में जेल की सजा सुनायी गयी है। हालांकि फिलहाल उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गयी है। लेकिन उनकी मुश्किलें बरकरार है। एमपी एमएलए की कोर्ट ने आज सजा सुनाई।
पूर्व पर्यटन मंत्री और भोजपुर विधानसभा से भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा को चेक बाउंस के दो मामलों में एमपी-एमएलए के लिए गठित अदालत ने छह-छह महीने की सजा समेत चेक राशि का डेढ़ गुना बतौर क्षतिपूर्ति के तौर पर चुकाने की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह की अदालत ने सुनाई ।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बंसत सितोले ने बताया कि साल 2017 में तत्कालीन मंत्री और वर्तमान विधायक सुरेन्द्र पटवा ने इंदौर निवासी प्रकाश सहसित्तल से 12 लाख स्र्पए और उनकी पत्नी मीनाक्षी सहसित्तल से 8 लाख स्र्पए उधार लिए थे। इसके बदले उन्होंने दोनों को चेक दिए थे। यह चेक जब दंपती ने खाते में डाले तो वे बाउंस हो गए। कई बार मांगने पर भी जब पटवा ने राशि नहीं लौटाई तो दंपती ने कोर्ट में केस कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने पटवा को सजा सुनाते हुए मूल रकम का डेढ़ गुना क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए कहा है।
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