तीनबत्ती न्यूज,भोपाल
एमपी के बुंदलखण्ड अंचल के पन्ना जिले के पवई से भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी की सदस्यता खत्म हो गई है । उनको भोपाल की कोर्ट ने एक मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। झाबुआ उपचुनाव में हार के बाद भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट केफैसले के बाद बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी कीसदस्यता ख़त्म हो गई है| विधानसभा सचिवालयद्वारा पवई सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है| इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है।राजधानी की विशेष अदालत ने प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगो को बलवे के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। राजनीतिक हलकों में विधायक की सदस्यता ख़त्म होने को लेकर चर्चाएं थी।
एमपी के बुंदलखण्ड अंचल के पन्ना जिले के पवई से भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी की सदस्यता खत्म हो गई है । उनको भोपाल की कोर्ट ने एक मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। झाबुआ उपचुनाव में हार के बाद भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट केफैसले के बाद बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी कीसदस्यता ख़त्म हो गई है| विधानसभा सचिवालयद्वारा पवई सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है| इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है।राजधानी की विशेष अदालत ने प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगो को बलवे के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। राजनीतिक हलकों में विधायक की सदस्यता ख़त्म होने को लेकर चर्चाएं थी।
भाजपाअदालत के फैसले का अभी अध्ययन की बात कर रहीथी। इस बीच विधानसभा सचिवालय ने पवई सीटको रिक्त घोषित कर दिया| दो साल या उससेअधिक की सजा पर सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है।इससे पहले प्रह्लाद लोधी को सजा के बादविधानसभा सचिवालय ने फैसले की कॉपी मांगीथी। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद विधानसभासचिवालय ने इस पर फैसला दे दिया| इस फैसलेसे भाजपा को बड़ा झटका लगा है, इस सम्बन्ध मेंचुनाव आयोग को भी सूचित कर दिया गया है।सीट खाली होने से एक बार फिर उपचुनाव होंगे।
विधि मंत्री ने कहा- सदस्यता खत्म करने का प्रवधान
विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कानून के तहत दो साल की सजा पर सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। वही भाजपा इसे षड्यंत्र बता रही है।
ये था मामला
राजधानी की विशेष अदालत ने पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को बलवे के मामले में दो साल की जेल और साढ़े तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर उसके साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज की थी। गुरूवार को सांसदाें और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहें विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया है।लोधी ने तहसीलदार की जीप रोककर मारपीट की थीजिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदस्थ तहसीलदार आर के वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाना अंर्तगत रेत से भरी टेक्टर ट्राली को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया था। वापस लौटते समय ग्राम मडवा के पास प्रहलाद लोधी और साथियों ने बीच रोड पर मिक्सर मशीन खड़ी कर तहसीलदार वर्मा की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट-गालीगलोच की थी।
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