अवैध रेत खनिज परिवहन में जब्त तीन वाहनों पर करीब तीन लाख का अर्थदंड लगाया कलेक्टर ने
सागर ।कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने रेत खनिज के अवैध परिवहन पर जप्त किए गए तीन वाहनों पर 2 लाख 98 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाकर जब्त वाहन को वाहन मालिकों को सोंपने के निःर्देश दिए।
दो लाख का अर्थदंड डंपर पर
खनिज निरीक्षक सागर के प्रतिवेदन अनुसार डंफर क्रमांक एमपी 15 एचए 4455 खनिज रेत के अवैध परिवहन पर 31 अक्टूबर 2019 को वाहन जप्त कर थाना प्रभारी थाना महराजपुर सागर की अभिरक्षा में रखा गया था। इस पर 2 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई थी। अनावेदक/वाहन चालक द्वारा 2 लाख रूपये की राषि शासकीय कोष मंें जमा करने पर उक्त वाहन को मय रेत सहित अनावेदक/वाहन चालक नमन पिता षिवकुमार मिश्रा निवासी ग्राम सिमरिया तहसील देवरी जिला सागर म.प्र. को सौंपकर पंचनामा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय को भेजने के निर्देष दिए गए है।
50 हजार खजाने में जमा करने पर डंपर छूटा
रेत खनिज के अवैध परिवहन पर जप्त किए गए वाहन पर अधिरोपित शास्ति की राषि 50 हजार रूपये शासकीय खजाने में जमा करने पर थाना प्रभारी थाना गौरझामर, सागर को जप्त वाहन को वाहन मालिक को वाहन सौंपने के निर्देष दिए है।
खनिज निरीक्षक सागर के प्रतिवेदन अनुसार डंफर क्रमांक एमपी 15 जी 7786 खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन पर 03 नवम्बर 2019 को वाहन जप्त कर थाना प्रभारी थाना गौरझामर सागर की अभिरक्षा में रखा गया था। इस पर 50 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई थी। अनावेदक/वाहन चालक द्वारा 50 हजार रूपये की राषि शासकीय कोष मंें जमा करने पर उक्त वाहन को मय गिट्टी सहित अनावेदक/वाहन चालक आजाद खान पिता रोषन खान निवासी ग्राम झूनकू तहसील देवरी जिला सागर म.प्र. को सौंपकर पंचनामा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय को भेजने के निर्देष दिए गए है।
48 हजार रुपये लगे डंपर में
रेत खनिज के अवैध परिवहन पर जप्त किए गए वाहन पर अधिरोपित शास्ति की राषि 48 हजार रूपये शासकीय खजाने में जमा करने पर थाना प्रभारी थाना देवरी, सागर को जप्त वाहन को वाहन मालिक को वाहन सौंपने के निर्देष दिए है।
खनिज निरीक्षक सागर के प्रतिवेदन अनुसार डंफर क्रमांक एमपी 15 एचए 1445 खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन पर 02 नवम्बर 2019 को वाहन जप्त कर थाना प्रभारी थाना देवरी सागर की अभिरक्षा में रखा गया था। इस पर 48 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई थी। अनावेदक/वाहन चालक द्वारा 48 हजार रूपये की राषि शासकीय कोष मंें जमा करने पर उक्त वाहन को मय गिट्टी सहित अनावेदक/वाहन चालक महेन्द्र पिता रेवाराम पचौरी निवासी ग्राम देवरी तहसील देवरी जिला सागर म.प्र. को सौंपकर पंचनामा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय को भेजने के निर्देष दिए गए है।
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