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मुंह से नाक काटने पर दो को तीन साल का कारावास



मुंह से नाक काटने पर दो को तीन साल का कारावास
सागर। मामूली विवाद पर दो आरोपियों ने एक राय होकर फरियादी की नाक काटने के एक मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सूर्यवंशी सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
       वजिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि दिनांक 12.01.2019 की रात को आरोपी वीरू उर्फ वीर ंिसह पिता महराम जाटव आयु 24 एवं रामबिहारी पिता धनपत अहिरवार 45 वर्ष निवासी तिली वार्ड सागर ने आहत अमान अरिहवार ने गुटखा मांगा, न देने पर बुराई को लेकर दिनांक 13.01.2019 की सुबह करीब 9 बजे दोनों आरोपियों ने फरियादी अमान अहिरवार को पकड लिया। आरोपी रामबिहारी जाटव ने अमान के दोनों हाथ पकड लिए और आरोपी वीरू जाटव ने मुंह से अमान की नाक काट ली। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर आरोपियों के विरूध थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण उपरांत अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सूर्यवंशी सागर की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 326/34 में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्याम नेमा ने की।

 

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