14 दिसंबर को होगी नेशनल लोक अदालत लोक अदालत को लेकर 48 खंडपीठ हुए गठित,5498 केस होंगे शामिल

14 दिसंबर को होगी नेशनल लोक अदालत
लोक अदालत को लेकर 48 खंडपीठ हुए गठित,5498 केस होंगे शामिल


सागर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। लोक अदालत में 5498 केस शामिल किए गए है। यह जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष केपी सिंह के मीडिया को दी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमति विधि सक्सेना भी उपस्थित थी। 
      न्यायाधीश श्री सिंह के द्वारा बताया गया कि लोक अदालत को लेकर 48 खंडपीठ गठित की गई है। लोक अदालत में अपराधिक समनीय प्रकरण पराकाम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक, मनी रिवकरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण शामिल रहेंगे। इसके अलावा विद्युत एवं जलकर संबंधी वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी मामलों से संबंधित है वह भी शामिल किए गए है। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक समनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जाएंगे। जिनमें पक्षकार गण सौहाद्र पूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने प्रयास कर सकेंगे। न्यायाधीश श्री सिंह ने बताया कि पक्षकार गण अपने न्यायालय में लंबित एवं मुकदमें बाजी के पूर्व (प्रीलिटिगेशन प्रकरण) का उचित समाधान कर आपसी सहमति से नेशनल लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते है तो संबंधित न्यायालय अथवा जिला, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण समिति से संपर्क कर अपना मामला 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रख सकते है।।
सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों /संपत्ति को क्षति पहुचाने पर जुर्माना
जिला न्यायाधीश ने बताया कि लोकसम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों या सरकारी परिसरों में गंदगी फैलाना या भवनों को क्षति पहुचाने वालो के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है । कोर्ट परिसर में इसको लेकर समझाईश दी जा रही है । इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा।
आवागमन को प्रभावित करने वाले वाहन मालिकों पर कार्यवाही 
उन्होंने मीडिया को बताया कि आवागमन में आजकल बेतरतीब खड़े वाहन प्रभावित करते है । लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ता है ।पीड़ित आदमी इसकी शिकायत सम्बंधित थाना क्षेत्र अथवा अदालत में अपना आवेदन देकर ऐसे लोगो के खिलाफ कार्यवाही करा सकता है । यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया की कोर्ट परिसर के रास्ते मे खड़े वाहनों में अब समझाईश दी जा रही है । इसके बाद चालान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
डेकेयर सेंटर शुरू होगा
जिला अदालत परिसर में महिला कर्मचारियों के मद्देनजर भट जल्दी डेकेयर सेंटर शुरू किया जा रहा है । इससे महिला कर्मियो को सहूलियत होगी । पक्षकार भी जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकेंगी।
स्वच्छता अभियान पर जोर
अदालत परिसर में ईंन दिनों स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है । इसके तहत टॉयलट की सफाई के साथ ही सुलभ काम्प्लेक्स में सविधाओं का विस्तार किया गया है । वही जगह जगह डस्टबिन भी रखे गए है । ताकि स्वच्छ परिसर बना रहे।
संविधान दिवस 26 नवम्बर को
पूरे प्रदेश में 26 नम्बर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है । भोपाल में  राजभवन में आयोजित  मुख्य समारोह में राज्यपाल,न्यायाधिपति,मुख्यमंत्री और जिला न्यायाधीश इसमे शामिल होंगे । वही जिला स्तर पर भी आयोजन होगा।

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