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स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले की e-KYC होंगी,30 अक्टूबर तक

स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले की e-KYC होंगी,30 अक्टूबर तक

भोपाल । लोकशिक्षण संचालनालय भोपाल ने eKYC के सम्बंध में आदेश जारी किए है । आयुक्त जय श्री किवायत ने इसको जारी किए है। 

  आदेशनुसारविषयान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले की जानकारीएजुकेशन पोर्टल पर पूर्व से संधारित है। प्रत्येक लोक सेवक का यूनिक id एजुकेशन पोर्टल पर पूर्व से जनरेटकिया गया है।
वर्तमान में अध्यापक संवर्ग से नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों का डाटा कोष एवं लेखा कोट्रान्सफर किया जाना है ताकि उनको 7th वेतनमान का लाभ शीघ्र प्रदाय किया जा सके | कोष एवं लेखाद्वारा सत्यापित आधार की जानकारी अनिवार्यतः चाही गयी है | आधार सत्यापित / e-KYC होने केउपरांत आधार आधारित जानकारी कोष एवं लेखा को प्रदाय की जा सकेगी।
      एजुकेशन पोर्टल पर संधारित ई-सेवा पुस्तिका में कई लोक सेवकों के नाम एवं पिता के नाम मेंआंशिक त्रुटियां है | e-KYC होने के उपरांत उनके नाम एवं पिता / पति का नाम आधार में दर्ज अनुसारकिया जा सकेगा जिससे इस प्रकार की त्रुटियों में सुधार सुनिश्चित हो सकेगा।
एजुकेशन पोर्टल पर प्रावधान किया गया
e-KYC करने के लिए एजुकेशन पोर्टल पर प्रावधान कर दिया गया है जिसे प्रत्येक लोक सेवक केद्वारा एजुकेशन पोर्टल पर e-KYC आप्शन पर जाकर बिना किसी यूजर / पासवर्ड के अपना यूनिक आईडीऔर आधार नंबर की प्रविष्टि कर OTP प्राप्त किया जायेगा और OTP को प्रविष्ट कर सत्यापन किया जा
सकता है। जिन लोक सेवकों का मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत नहीं होगा उनका बायोमेट्रिक
ऑथेंटिकेशन कियोस्क के माध्यम से किया जा सकेगा।सम्बंधित लोक सेवकों के द्वारा ऑथेंटिकेशन किये जाने के उपरांत संकुल प्राचार्य | DDO द्वाराआधार आधारित नाम और एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज नाम दोनों को देखकर जानकारी सत्यापित की जाएगी।सत्यापन उपरांत सम्बंधित की ई-सेवा पुस्तिका में आधार आधारित जानकारी यथा नाम / पिता का नाम ।
जेंडर/ जन्मतिथि / पता आदि जानकारी को अपडेट किया जायेगा | इससे त्रुटिपूर्ण नाम आदि की जानकारीभी सही दर्ज हो सकेगी।
    समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 30 अक्टूबर २०१९ तक पूर्ण
कराया जाना सुनिश्चित करें।
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