हनी ट्रेप कांड। हाईकोर्ट की निगरानी में होगी मामले की जांच
जांच अधिकारी नहीं बदलने और वाइस सैंपल हैदराबाद भेजने के निर्देश
इंदौर। बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में गठित एसआईटी की जांच हाईकोर्ट की मानीटरिंग में होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विशेष कत्र्तव्यस्थ अधिकारी अवधेश गोस्वामी को नहीं हटाने और वाइस सैंपल की जांच मध्यप्रदेश के बजाय हैदराबाद स्थित लेबोरेटरी से कराए जाने के निर्देश दिए। बार-बार एसआईटी बदले जाने के मामले में दायर दो याचिकाओं पर सुनवाईकरते हुए आज जस्टिस एससी शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि बार-बार एसआईटी चीफ क्यों बदले जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस पर सरकार द्वारा पेश जवाब को नाकाफी मानते हुए 15 दिन में नए सिरे से हलफनामा पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट की मानीटरिंग में कराए जाने और वाइस सैंपल की जांच हैदराबाद स्थित लेबोरेटरी से कराए जाने के साथ ही जांच अधिकरियों के दल में तब तक कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं किए जाने के निर्देश दिए।अब 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई।
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