प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं, कारण बताओ नोटिस
सागर ।सागर जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किए जाने से ऑडिट कार्य प्रभावित हो रहा है, जिस कारण उप आयुक्त सहकारिता जिला सागर षिवप्रकाष कौषिक द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा रहली अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित रहली, चांदपुर, खमरिया, बलेह, पटनाबुर्जुग, छिरारी, कड़ता, जूना को, गढ़ाकोटा अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित गढ़ाकोटा, पिपरिया भटोला, कुमरई, रेंगुवा को, परसोरिया अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पिपरिया वैद्य, सानौधा को, बीना अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बिलखना को, बण्डा अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सेसई, मंजला, मगरधा, गोराखुर्द, छापरी, नीमोन को, सदर अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित रजौआ, कनेरागौड़, मेहर को, ढाना अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बन्नाद बम्होरी, पामाखेड़ी को, शाहगढ़ अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बरायठा, बराज को, परसोरिया अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित भैसवाही को, जैसीनगर अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित जैसीनगर, पड़रई, सत्ताढाना, करैया, पनारी को, नरयावली अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित नरयावली, जेरई, कनेरानीखर, जरूवाखेड़ा, खाकरोन को, सुरखी अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित हीरापुर, महुआखेड़ा, सहजपुरी बुजुर्ग को, राहतगढ़ अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सेमरा झिला को, गौरझामर अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बरकोटी कलां को, मौलथौन अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित खटोराकलां को मध्यप्रदेष सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। जिसमें वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
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