फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से पैसे निकालने की कोशिश करने वाले को तीन साल की सजा सेंट्रल बैंक केसली का मामला

फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से पैसे निकालने की कोशिश करने वाले को तीन साल की सजा
सेंट्रल बैंक केसली का मामला
सागर। किसी और की पासबुक पर फोटो लगाकर बैंक से पैसे निकालने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को अपर सत्र नयायाधीश रघुबीर प्रसाद पटेल देवरी जिला सागर की अदालत ने अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। 

      जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि  सात फरवरी2014 को आरोपी बैजनाथ पिता लक्ष्मण लोधी उम्र 28 वर्ष निवासी बिलहरी थाना केसली जिला सागर ने सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया की केसली शाखा पहुंचकर किसी भगत सिंह के  नाम की पासबुक पर अपनी फोटो चिपकाकर एवं बिड्रावल फार्म भरकर फर्जी हस्ताक्षर कर 3000 रूपए निकालने कैशियर आत्माराम मीणा के समक्ष प्रस्तुत किया। शक होने की पर जब पूछताछ की गई तो फर्जीवाडा करने की बात सामने आई। जिस पर बैंक मैनेजर समरजीत माइकल ने इसकी शिकायत थाना केसली में दर्ज कराई। थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरूध मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहंा विचारण उपरांत अपर सत्र नयायाध्ीश रघुबीर प्रसाद पटेल देवरी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 419 में दो वर्ष का सश्रम कारावास, 420, 466 एवं 471 में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास, 5-5 सौ रूपए अर्थदण्ड, धारा 471 में एक वर्ष का सश्रम कारावास 500 रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कपिल पांडेय ने की।
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