सौ साल पुरानी वस्तुएं पुरावशेष, आनलाईन पंजीयन कराए, बिना पंजीयन के रखना कानूनन अपराध:केंद्रीय संस्कृति एवम पर्यटन राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल
सागर। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मन्त्री प्रह्लाद पटेल ने बताया कि 100 बर्ष से पुरानी कोई भी बस्तु है वह धरोहर है । उसके लिए पंजीयन करवाना जरुरी है ,नही तो उसको जेल जाना होगा,1937 से यह कानून लागू है । सरकार ने उसमें आनलाईन पंजीयन की व्यवस्था बनाई है ।वेबसाईट पर खुद पंजीयन कराया जा सकता है।इसके प्रमाणीकरण की जरूरत नही है । सिर्फ इन वस्तुओं के बेचने खरीदने पर विभाग का प्रमाणपत्र जरूरी होगा । इनकी प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी।
गांधी जी की 150 वी जंयती पर पदयात्रा पर निकलने के पहले सागर में मीडिया से चर्चा में कहा कि ASI की सूची को बढ़ाया है । इसमे इमारतों के साथ साथ लोक कलाओं,पेड़ और अन्य वस्तुओं का भी सरक्षण होगा। केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है ।
उन्होंने कहा कि पहले ASI संस्था से कुछ चूक हुई है ।उनको सुधारने का काम सरकार कर रहीहै । राज्य और केंद्र में इसको लेकर तालमेल बनाया जा रहा है । कुछ धरोहर राज्य की केंद्र से जुड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड अंचल कला संस्कृति,लेखन सभी मे समृद्ध है ।लेकिन इसको मंच नही मिल पाया। हमारा प्रयास इस दिशा में चल रहा है । उन्होंने कहा कि नोरादेही अभ्यारण में अभी बहुत काम अधूरा है । जिसको पूरा कराया जाना जरूरी है । यहाँ अफ्रीकी चीता को लाया जाएगा।
उन्होंने कमलनाथ सरकार के बारे में कहा कि प्राकृतिक आपदा अलग विषय है ।लेकिन कमलनाथ का वित्तीय प्रबंधन कमजोर है और आम आदमी के हितों से दूर है । यह राज्य के लिए नुकसानदेह साबित होगा।
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