सागर ।सागर जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किए जाने से ऑडिट कार्य प्रभावित हो रहा है। जिस कारण उप आयुक्त सहकारिता श्री षिवप्रकाष कौषिक द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा केसली के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित केसली, थावरी, मोहली, टढ़ाखास, बम्होरी, देवरीखुर्द एवं पलोह को, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा देवरी अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित रीछई, डोभी, जैतपुर पिपरिया, ज्वापकलमेटा को, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा गौरझामर अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित नाहरमउ, नयानगर को, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा मालथौन अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित रजवांस, सेमरालोधी, बीकोरकला, मालथौन, रोंडा, हिरनछिपा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा खिमलासा अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित मुंगवाली, बमनौरा, बसारी, पथरिया जगन एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा बांदरी अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पिठोरिया, पिड़रूआ को मध्यप्रदेष सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। जिसमें वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी
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