पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा, सिर में हसिया मारकर की थी हत्या

पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा, सिर में हसिया मारकर की थी हत्या


सागर । स्थानीय अदालत ने मामूली विवाद पर पत्नी के सिर में हंसिया मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा और छह हजार के जुर्माने से दंडित किया है । सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत वालिया ने करीब सवा साल पहले हुई इस वारदात में  फैसला दिया।
    सागर जिले के जरुयाखेड़ा पुलिस चौकी के तोड़ा गोतमिया गांव में दो अप्रैल 2018 को  वंशी सेन ने अपनी पत्नी सुशीला सेन की  हर्त्या की थी।
              अपर लोक अभियोजक रविकांत सराफ ने बताया कि घटना दिनांक को वंशी ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी वेसुध अवस्था मे है । पुलिस ने देखा कि घर मे रेडियो बज रहा था और एक तरफ हंसिया पड़ा था। सुशीला को सिर में चोट लगी थी । पुलिस को शक हुआ कि शायद करेंट लगने से महिला बेहोश हुई। अस्पताल ले जाने के पहले ही उसकी मौत हो गई । पुलिस विवेचना में  पीएम रिपोर्ट में सुशीला की मौत शरीर पर गंभीर चोट लगने हुई। पुलिस पड़ताल में वंशी ने अपराध स्वीकारा । मामूली विवाद पर उसने पत्नी को मारा था। अदालत ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर वंशी सेन को उम्र कैद की सजा और छह हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

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