रिश्वतखोर ASI को 5 साल की सजा,अभियुक्त ASI सोहनलाल राठी, टीकमगढ़ में थे पदस्थ
टीकमगढ़ । टीकमगढ़ विशेष न्यायाधीश डी.के.मित्तल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत टीकमगढ़ जिले के लिधौरा थाना के ASI आरोपी सोहनलाल राठी को 5 साल की सजा सुनाई है ।अभियोजन के मुताबिक विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम टीकमगढ़ ने अभियुक्त सोहनलाल राठी, ए.एस.आई. थाना लिधोरा जिला टीकमगढ़ को भ्रष्टाचार निवारणअधिनियम की धारा 7 पीसी एक्ट में 04 वर्ष का कारावास और तीन हजार रूपए काअर्थदण्ड और रिश्वत ग्रहण करने के अपराध धारा 13(1) डी 13(2) पीसी एक्ट में5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
इस मामले में आर.सी. चतुर्वेदी जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने शासन की ओर
से पैरवी की। तथा लिखित एवं मौखिक तर्क प्रस्तुत किए। इस मामले में फरियादी विजय कुमार वाल्मिकी ने लोकायुक्त कार्यालय सागर के समक्ष शिकायत की थी की 18 अप्रैल 2016को उसका पड़ोसी राहुल बाल्मीकि से विवाद हो गया था ।राहुल ने फरियादी और उसके पिता के खिलाफ लिधौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस प्रकरण में फरियादी विजय कुमार वाल्मिक एवं उसके पिता को जमानत देने के संबंध में एस.आई. सोहन लाल राठी 5000 रूपया के रिश्वत की मांग रहा था। उसकी शिकायत पर अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने 2 मई 16 को थाने में ASI सोहन राठी को दो हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा और मामला फर्ज किया।।इसी मामले में आज अदालत ने सजा सुनाई।
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