प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों पर 8 टन से अधिक भार वाले वाहन रोक
सागर । महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1 सागर द्वारा अवगत कराया गया है कि सागर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत विकासखण्ड बण्डा के बूढ़ाखेड़ा से भड़राना मार्ग की आर.डी. 500 मी. पर बण्डा शाहपुर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु आर.एम.सी. प्लांट एवं क्रेषर संविदाकर (डायमण्ड कंस्ट्रक्षन कंपनी) द्वारा स्थापित किया गया है। जिससे मार्ग के कार्य हेतु सामग्री (सीमेन्ट, गिट्टी, रेत आदि) का परिवहन भारी वाहनों से किया जा रहा है।
उक्त बूढ़ाखेड़ा मार्ग 8 टन (एक्सल लोड) तक की क्षमता वाले वाहनों के लिये डिजायन किया गया है एवं 8 टन (एक्सल लोड) से अधिक भार वाले वाहनों के आवागमन हेतु इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण द्वारा रोक लगाई गयी है। इन सड़कांे पर 8 टन ऐक्सल से ज्यादा वजन के भारी वाहनों की आवाजाही होने से उक्त सड़के क्षतिग्रस्त होे रही हैं, जिससे उक्त क्षेत्रों में लोक न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है।
प्रीति मैथिल नायक ने धारा 133 (1) (क) के तहत आदेष पारित कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर कोई भी वाहन जिसका कुल भार 8 टन से अधिक हो नहीं चलाया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति/वाहन मालिक/वाहन चालक द्वारा इस आदेष का उल्लघंन किया तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा।
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